भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की ओर से जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) अधिसूचित हो जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब अधिसूचना जारी हुई थी तब CAA लागू नहीं हुआ था, अब जबकि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है तो फिर NPR लागू नहीं होगा।
NPR की अधिसूचना के बाद केंद्र सरकार ने CAB पेश किया था
राज्य सरकार ने कहा है कि एनपीआर की अधिसूचना जारी होने के बाद जिस तरह का संशय बना है, उसे लेकर तय किया गया है कि प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने 9 दिसंबर 2019 को जारी अधिसूचना के मामले पर कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में एनपीआर की अधिसूचना जारी होने के बाद नागरिकता संबंधी बिल पारित किया था और सरकार का स्पष्ट मत है कि प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं होगा।
NPR will not be implemented in MADHYA PRADESH
The notification regarding National Population Register that is being reported is of Dec 2019. Citizenship Amendment Act came after it, so notification was not under CAA. Also, there is clear direction from CM that NPR will not be implemented in state
PC Sharma Minister Madhya Pradesh @ANI
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि एनपीआर की अधिसूचना नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं की गई है। राज्य में जारी एनपीआर की अधिसूचना नागरिकता संशोधन अधिनियम-1955 की नियमावली 2003 के नियम 3 के तहत है बावजूद इसके सरकार ने तय किया है कि फिलहाल प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं होगा।