COVID-19 के आसन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू एपेडेमिक डिसीसेज एक्ट यानी महामारी रोग अधिनियम, 1897 एक विशेष कानून है, जिससे सरकार को विशेष उपायों को अपनाने और कठोर नीतियों को लागू करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, ताकि किसी भी खतरनाक महामारी के प्रकोप को रोका जा सके। यह कानून, जो सरकार को निर्धारित उपायों के उल्लंघन में पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार देता है। पहली बार 1896 में तत्कालीन बॉम्बे में फैले बुबोनिक प्लेग को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था।
महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत किसी भी क्षेत्र को "खतरे में" घोषित कर सकते हैं
सिर्फ चार प्रावधानों वाला ये अधिनियम तब लागू किया जाता है जब सरकार को लगता है कि कानून के सामान्य प्रावधान, जो लागू हैं, महामारी को रोकने के लिए अपर्याप्त हैं। यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को विशेष अधिकार देता है कि वे किसी भी क्षेत्र को "खतरे में" घोषित करें और रोकथाम के लिए उपाय करें, जैसे यात्रियों की जांच, जहाजों का निरीक्षण, प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष वार्ड, आदि ( इसमें सरकार फिलहाल बहुत कुछ कर रही है) विशेष रूप से, अधिनियम की धारा 2A केंद्र सरकार को "किसी भी जहाज या नौका को छोड़ने या उस क्षेत्र में किसी भी बंदरगाह पर आने या जाने के लिए नियमों को निर्धारित करने का अधिकार देती है, और इस तरह के बंदी के लिए, या किसी भी स्थिति में आवश्यक होने पर, या वहां पहुंचने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यह अधिनियम विस्तारित होता है।
इसी प्रकार, राज्य सरकार के पास किसी भी व्यक्ति को पकड़ने, अधिकार में लेने की शक्ति है, इस तरह के उपाय करने और, सार्वजनिक नोटिस द्वारा, इस तरह के अस्थायी नियमों को जनता या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग पर लागू किया जा सकता है, जो अधिनियम की धारा 2 के तहत तरह की बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक हों।"
प्रावधान यह भी प्रदान करता है कि "राज्य सरकार रेलवे द्वारा या अन्यथा यात्रा करने वाले व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए उपाय कर सकती है और नियमों का पालन करा सकती है, और निरीक्षण अधिकारी द्वारा ऐसी बीमारी के संदिग्ध व्यक्तियों का या किसी के संक्रमित होने पर अस्पताल में अलगाव या अस्थायी रूप से अलग रखा जा सकता है।" इस धारा के तहत दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली महामारी रोग COVID 19 विनियम 2020 को लागू किया गया है।
इन विनियमों के तहत शक्ति का आह्वान करते हुए दिल्ली के तालाबंदी की घोषणा 23 मार्च से 31 मार्च तक की गई है। "इस तरह के नियमों के रूप में यह फिट बैठता है" जैसे शब्दों का उपयोग किसी भी व्यक्ति / जगह का निरीक्षण करने के लिए सरकार को अत्यंत व्यापक विवेक प्रदान करता है जिस पर प्रभावित होने के लिए "संदेह" होता है। *इस व्यापक विवेक का उपयोग आईपीसी की धारा 188 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के साथ-साथ अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदान किए गए संभावित नियमों की अवज्ञा के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है।
अधिनियम के तहत की गई कोई भी कार्रवाई धारा 4 के अनुसार "सद्भावना" खंड द्वारा संरक्षित है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, अधिनियम के तहत सद्भाव में की गई किसी भी चीज के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। 'महामारी रोग' की कोई परिभाषा नहीं विशेष रूप से, महामारी रोग अधिनियम परिभाषित नहीं करता है कि एक महामारी रोग क्या है। "खतरनाक महामारी रोग" का वित्त या विवरण अधिनियम में प्रदान नहीं किया गया है। समस्या की भयावहता के आधार पर एक महामारी "खतरनाक" है या नहीं, समस्या की गंभीरता, प्रभावित हुई जनसंख्या की आयु या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलने की इसकी क्षमता, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत नियमों में, चिकित्सकों को किसी संचारी रोग वाले किसी मरीज के बारे में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को सूचित करने और व्यक्ति की पहचान का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।
आलोचना
इस बात की आलोचना गई है कि अधिनियम प्रकृति में विशुद्ध रूप से विनियामक है, जिसमें एक विशिष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य फोकस का अभाव है। "महामारी रोग अधिनियम 1897, जो एक सदी से अधिक पुराना है, की सीमा ये हैं कि जब यह देश में संचारी रोगों के उद्भव और फिर से उभरने से निपटने की बात आती है, विशेष रूप से बदलते सार्वजनिक स्वास्थ्य संदर्भ में। कई वर्षों में, कई राज्यों ने अपने स्वयं के सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों को तैयार किया है और कुछ ने अपने महामारी रोग अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन किया है। हालांकि, ये अधिनियम गुणवत्ता और सामग्री में भिन्न हैं।
अधिकांश महामारी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केवल "पुलिसिंग" अधिनियम हैं और ये समन्वित और वैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के जरिए प्रकोप को रोकने और इससे निपटने वाले नहीं हैं। भारत में प्रकोप के नियंत्रण के लिए एक एकीकृत, व्यापक, कार्रवाई योग्य और प्रासंगिक कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है, जिसे अधिकार-आधारित, जनता-केंद्रित और सार्वजनिक स्वास्थ्य-उन्मुख तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए।
"वर्ष 2009 में, इस अधिनियम को अधिक अधिकार-आधारित शासन के साथ बदलने के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक को तैयार किया गया था। विधेयक ने स्वास्थ्य को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी और कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम प्राप्य मानक का अधिकार है। इसने केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और अधिकार प्रदान करने के लिए एक कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने का प्रयास किया। विधेयक ने एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाया और उपचार और देखभाल के अधिकार को बरकरार रखा। इसने स्पष्ट रूप से सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य दायित्वों को बताया। इसमें सुचारू कार्यान्वयन और प्रभावी समन्वय के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य बोर्डों के गठन का भी उल्लेख किया गया है।इसमें समुदाय आधारित निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र के उल्लेख के प्रावधान हैं जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। हालांकि, बिल को संसद में मंजूरी नहीं मिल पाई और अंततः ये गिर गया। बी. आर. अहिरवार(पत्रकार एव लॉ छात्र)