मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए 3 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। भोपाल एयरपोर्ट पर एक विदेशी लड़की मिली है जो कोरोना वायरस से प्रभावित बताई जा रही है। कलेक्टर भोपाल ने दिनांक 24 मार्च 2020 तक के लिए भोपाल शहर को लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी।
लॉकडाउन के दौरान क्या होगा क्या नहीं
मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 की धारा 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर ने आदेशित किया है कि भोपाल शहर में ना तो कोई सार्वजनिक परिवहन अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन वाहन से तात्पर्य यात्रियों को यहां से वहां ले जाने वाले वाहन।
दिनांक 24 मार्च 2020 तक भोपाल शहर का बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई भी दुकान नहीं खोली जा सकती। अत्यावश्यक सेवाओं में दैनिक उपयोग की जरूरत है जैसे पेट्रोल पंप, अस्पताल, दवाई की दुकान, फल एवं सब्जी की दुकान, दूध विक्रेता इत्यादि खुले रहेंगे। श्री सभी प्रकार की दुकानें बंद रखना होगा।
शहर में धारा 144-2 के तहत लोग अपने घरों से बिना किसी वजह के बाहर नहीं निकल सकते। पुलिस उन्हें रोककर उनके घर से बाहर निकलने का कारण पूछ सकती है। 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। यदि घर के बाहर लोग खड़े हैं तो दो व्यक्तियों के बीच 1 मीटर की दूरी होना चाहिए। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किए जाएंगे।