मध्य प्रदेश के 4 शहरों में संक्रमण, 44 जिले लॉक-डाउन, ग्वालियर में भी कर्फ्यू | MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। मध्य प्रदेश के 4 शहरों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। जबलपुर-6, भोपाल-1, शिवपुरी-1 और ग्वालियर-1 मरीज मिले हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा 44 जिलों में लॉक-डाउन किया गया है। 

शिवपुरी में 4 दिन तक खुला घूमता रहा संक्रमित मरीज

ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 2 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें एक ग्वालियर का है, जो हाल ही में खजुराहो से लौटा था। दूसरा शिवपुरी का रहने वाला है, जो पिछले दिनों दुबई से लौटा था। एक संक्रमित को ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल, जबकि दूसरे को शिवपुरी के जिला अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। रिपोर्ट आने से पहले तक शिवपुरी में संक्रमित युवक 4 दिन तक खुला घूमता रहा। उसके खुले घूमने की जानकारी कलेक्टर शिवपुरी को भी दी गई थी परंतु उसे आइसोलेशन में नहीं रखा गया। 

कोरोना प्रभावित जिलों की रोजाना समीक्षा होगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी

मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने देर रात पहला फैसला भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लागू करने का लिया। मुख्यमंत्री ने पूरी तरह लॉकडाउन की स्थिति में दूध, किराना, सब्जी और दवाई जैसे आवश्यक सामानों की सप्लाई चेन को और ज्यादा सक्षम बनाने के निर्देश दिए। कोरोना प्रभावित जिलों की स्थिति की रोजाना समीक्षा होगी। कोरोना के बारे में जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नम्बर 104 और 181 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने साफतौर पर कहा- लॉकडाउन प्रभावी तरीके से लागू करें। 

कर्फ्यू के दौरान क्या होगा

  • कर्फ्यू के दौरान दुकानें, शासकीय-अशासकीय कार्यालय, संस्थान बंद रहेंगे।
  • मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अस्पताल, सब्जी, किराना, दूध, पीडीएस की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा अंत्योदय कम्युनिटी किचन, रेस्त्रां और होटल से सिर्फ होम डिलीवरी सेवाएं जारी रहेंगी।
  • आमजन घर से नहीं निकल सकेंगे। दूध व अखबार बांटने वालों को सुबह 6:30 से 9:30 तक छूट मिलेगी। इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले पहचान पत्र साथ रखें।
  • बेवजह बाहर दिखे तो 6 महीने की जेल हो सकती है। 


महामारी राेग कानून-1897 और धारा 188 के तहत कार्रवाई

लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालाें पर महामारी राेग कानून-1897 के उल्लंघन का केस दर्ज हो रहा है। यह आईपीसी की धारा-188 के तहत दंडनीय है। इसके तहत उल्लंघन करने वाले काे 6 महीने तक की जेल या एक हजार रुपए जुर्माना या दाेनाें सजाएं साथ हाे सकती हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्याें के डीजीपी के साथ वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए कि लाॅकडाउन काे पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए। लोग नहीं माने तो अन्य राज्याें में भी जल्द कर्फ्यू लग सकता है। 

आज से बैंक सुबह 10 से 2 बजे तक खुलेंगे, सिर्फ 4 तरह के काम होंगे

बैंकाें में आज से 4 घंटे ही काम हाेगा। एक समय में ब्रांच में 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं जा सकेंगे। सिर्फ नकद लेनदेन, चेक क्लीयरेंस, रेमिटेंस और शासकीय बैंकिंग के काम होंगेे। बैंक कर्मचारी ऑल्टरनेट डे पर काम करने आएंगे। हर एटीएम और ब्रांच में सैनिटाइजर भी हाेगा।

प्रदेश के इन जिलों में लॉकडाउन

भोपाल, टीकमगढ़, निवाड़ी, डिंडौरी, रायसेन, राजगढ़, छतरपुर, दतिया, मुरैना, होशंगाबाद, उमरिया और अनूपपुर, ग्वालियर, खंडवा, नरसिंहपुर, सीहोर, शाजापुर, आगर मालवा, रीवा, शिवपुरी, कटनी, भिंड, देवास, नीमच, सिंगरौली, गुना, रतलाम, मंडला, मंदसौर, बालाघाट, सिवनी, उज्जैन, श्योपुर, झाबुआ, विदिशा, दमोह, छतरपुर, इंदौर, अशोकनगर, अलीराजपु, जबलपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा, शहडोल।

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