ग्वालियर। उपचार के दौरान हुई निरीक्षक की पत्नी की मौत के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ग्वालियर के अध्यक्ष एएस तोमर व सदस्य आभा मिश्रा ने माहेश्वरी नर्सिंगहोम के संचालक पर आठ लाख रुपए का जुर्माना किया है। मामले की शिकायत निरीक्षक दीपक यादव के बेटे धु्रव यादव व पुत्री कुमारी नायशा यादव द्वारा वर्ष 2018 में अधिवक्ता मनोज उपाध्याय के माध्यम से की थी।
ज्ञात हो कि तत्कालीन झांसी रोड थाना प्रभारी दीपक यादव की पत्नी रेनू यादव को वर्ष 2016 में उपचार के लिए माहेश्वरी नर्सिंगहोम में उपचार के लिए भर्ती कराया था। जहां पर मरीज की सहमति के बिना जनरल एनेस्थिसिया देकर बेहोश किया गया था और सर्जरी के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। जहां पर उल्टी आई और श्वास नली में फंसने के कारण मृत्यु हो गई थी।
मर्ग जांच में पता चला कि नर्सिंगहोम में मिसी जोसेफ नाम की महिला ऑपरेशन थियेटर में असिस्टेंट का काम कर रही थी, जबकि महिला बारहवीं पास है। मरीज को डॉक्टर कपिल द्वारा एनेस्थिसिया का इंजेक्शन दिया था, जो इंजेक्शन लगाने के बाद चले गए थे। जब मरीज की हालत बिगड़ी तो डॉक्टर माहेश्वरी द्वारा उपचार का प्रयास किया था, लेकिन समय पर उपचार ना मिलने के कारण रेनू की मौत हुई थी।
कंज्यूमर फोरम ने शिकायतकर्ता के आरोपों को सत्य माना कि मिसी जोसेफ एक अयोग्य ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट थी उसके पास कोई डिग्री व डिप्लोमा नहीं था। फोरम ने यह भी पाया कि डॉक्टर कपिल मध्यप्रदेश में चिकित्सकीय पंजीयन कराए बिना अवैध रूप से कार्य कर रहे थे। फोरम द्वारा रोगी रेनू यादव के उपचार में अस्पताल की लापरवाही और अनुचित प्रथा का कृत्य मानते हुए 8 लाख बतौर क्षतिपूर्ति मृतका रेनू के पति दोनों बच्चों को संयुक्त रूप से देने का आदेश प्रदान किया है। डॉ. कपिल अग्रवाल ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 5 लाख तक के इंश्योरेंस होने के कारण 5 लाख की राशि इंश्योरेंस कंपनी देगी। शेष राशि माहेश्वरी नर्सिगहोम डॉक्टर वीके माहेश्वरी एवं डॉ. कपिल अग्रवाल को देने का आदेश दिया गया है। प्रकरण व्यय 3 हजार रुपए भी देने का आदेश दिया गया है।