AE PHED भ्रष्टाचार का दोषी, संपत्ति राजसात करने के आदेश | INDORE NEWS

Bhopal Samachar
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि प्रेमराव चंदेलकर पिता मानिकराव चंदेलकर सहायक यंत्री (लोक सेवक) जल संसाधन विभाग निवासी 37-बी अन्‍नपूर्णा नगर इंदौर, मूल रूप से बैतूल का रहने वाला है। प्रेमराव चंदेलकर सहायक यंत्री ने दिनांक 27/10/1975 से लोक निर्माण विभाग में उपयंत्री के पद पर सेवा प्रारंभ की थी। अपनी सेवाकाल के दौरान सागर, रायसेन, सिहोर, धार, व नगर पालिका निगम इंदौर प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ रहा एवं रीवा, बडवानी, आगर, शाजापुर में विभिन्‍न पदो पर पदस्‍थ रहा। वर्ष 2003 मे सहायक यंत्री के पद पर पदोन्‍नत हुआ। वर्ष 1995 से दिनांक 17/01/2011 के मध्‍य योजनाबद्ध तरीके से भ्रष्‍टाचार कर अपने व अपने परिवार के नाम से आय के ज्ञात स्‍त्रोतो से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति एकत्र की गई। 

अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि प्रेमराव चंदेलकर सहायक यंत्री के विरूद्ध आय से अधिक अनुपातहीन संपत्ति भ्रष्‍टाचार कर एकत्रित करने की सूचना प्राप्‍त हुई थी, जिस पर से विधिवत विशेष पुलिस स्‍थापना लोकायुक्‍त उज्‍जैन द्वारा माननीय न्‍यायालय से सर्च वारंट प्राप्‍त कर दिनाकं 17/01/2011 को छापे की कार्यवाही की गई और अपराध क्र. 4/11, धारा 13(1)ई, 13(2) पीसी एक्‍ट 1988 का पंजीबद्ध हुआ और दिनांक 17.01.2011 को प्रेमराव चंदेलकर के यहां तलाशी ली गई और काफी मात्रा में चल-अचल संपत्ति प्राप्‍त हुई। 

प्रभावित व्‍यक्ति प्रेमराव चंदेलकर एवं पत्‍नी के नाम की चल-अचल संपत्ति को राजसात करने हेतु म.प्र. विशेष न्‍यायालय 2011 के अंतर्गत आवेदन विशेष न्‍यायाधीश एवं प्राधिकृत अधिकारी क्र.1 इंदौर के न्‍यायालय में 29/1/2015 को आवेदन पेश किया गया। संपत्ति राजसात कराने में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक इंदौर महेन्‍द्र कुमार चतुर्वेदी द्वारा पुरजोर तरीके से न्‍यायालय के समक्ष रखा गया। उक्‍त आवेदन की सुनवाई कर विशेष न्‍यायाधीश एवं प्राधिकृत अधिकारी क्र.1 इंदौर के न्‍यायालय के प्राधिकृत अधिकारी मा. श्रीमान पी.सी. आर्य साहब ने आज दिनांक 04.03.2020 को आदेश पारित किया। जिसमें प्रेम राव चंदेलकर, अभिषेक चंदेलकर, सुधा चंदेलकर प्रभावित व्‍यक्तिगण आदि की कुल राशि 43,48,116/- रूपये की चल-अचल संपत्ति अधिहरण योग्‍य पाते हुए, अधिहरित का आदेश पारित किया। 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!