सिवनी। देश में कोरोना वायरस का हाई अर्ल्ट के प्रति गंभीरता नहीं दिखाने सिवनी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. केआर शाक्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जबलपुर संभागीय कार्यालय अटैच कर दिया हैं। स्वास्थ्य आयुक्त ने आदेश में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर सिरसाम को सीएमएचओ का प्रभार सौंपा है। आदेश में कहा गया है कि देश के विभिन्न भागों में नोवल कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण से स्वास्थ्य व जीवन की सुरक्षा के खतरे में है।
मध्य प्रदेश में संक्रमण की संभावना को देखते हुए सभी जिलो में कोरेंटाईन सेन्टर खोलने व अन्य तैयारियां करने के निर्देश दिए गए थे। प्रदेश में कोविड-49 के नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि बार-बार दिशा-निर्देश जारी करने के बाद भी सिवनी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. केआर शाक्य ने कोरेंटाईन सेंटर के संबंध में जानकारी प्रेषित नहीं की गई है।
समीक्षा में यह भी पाया गया कि कोरोना वायरस बीमारी के बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पीपीईं किट का संधारण नहीं किया गया। यह गंभीर लापरवाही है तथा डॉ. शाक्य द्वारा एक पब्लिक हेल्थ इमरजेन्सी जैसे संवेदनशील विषय में निर्देशों की अवहेलना की गई हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. केआर शाक्य को पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही व उदासीनता बरतने तथा शासन निर्देशों का पालन न करते हुए मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम, 3 के उपनियम, एक के खण्ड (1) (2) (3) का उल्लंघन किया गया हैं। निर्देशों की अनदेखी व आदेशों की अवहेलना के मामले में सीएमएचओ डॉ. केआर शाक्य को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया हैं। निलंबित सीएमएचओ डॉ. केआर शाक्य को जबलपुर संभागीय स्वास्थ्य सेवा संचालक कार्यालय अटैच किया गया हैं।