कोरोना वायरस: ग्वालियर कलेक्टर गाइडलाइन जारी | GWALIOR NEWS

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ग्वालियर। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन प्रभावी रूप से हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही आम जनों को कोरोना वायरस से बचने के लिये सावधानियां बरतने हेतु जागृत करने का कार्य भी वृहद स्तर पर किया जाए। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये जिले में आईसोलेशन सेंटर एवं होम क्वारेंटाईन सेंटरों में सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाएं। इन सेंटरों में की गईं व्यवस्था की ट्रायल भी कर ली जाए। जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में इन सेंटरों का निरीक्षण कर की गई व्यवस्थाओं को देखें। इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं उसका पालन भी सुनिश्चित करें।

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि जिले की सीमा के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जांच की जायेगी।

- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड पर जांच हेतु हैल्प डेस्क रहेगी।
- विदेश से आए व्यक्ति को सम्पूर्ण पता एवं जानकारी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगी। ऐसे व्यक्ति को होम क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जायेगा।
- समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, विश्वविद्यालयों में 31 मार्च तक अवकाश रहेगा।
- जिले में समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
- समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग क्लासेस, समर क्लासेस, समस्त वर्कशॉप 31 मार्च तक स्थगित रहेंगे।
- स्थाई ड्रायविंग लायसेंस के परीक्षण की प्रक्रिया भी 31 मार्च तक स्थगित रहेगी।
- अंतर्राष्ट्रीय एवं अखिल भारतीय पर्यटन अनुज्ञाओं से आच्छादित समस्त यात्री बस वाहनों का संचालन राज्य की सीमा में प्रतिबंधित रहेगा।
- जिले में समस्त वाटर पार्क, वाचनालय, जिम्नेजियम, सिनेमा हॉल, डिस्को थेक, मसाज पार्लर 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
- मैरिज गार्डन, बारात घर, धर्मशालाओं में आयोजित विवाह समारोह एवं गंगभोज आदि की सूचना संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को पूर्व में दी जाकर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुमति के पश्चात कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
- जिले में समस्त रेस्टोरेंट एवं फूड कोड्स के मालिकों एवं संचालकों को रेस्टोरेंट एवं फूड कोड में आगुंतकों के प्रवेश एवं निकासी के समय सेनेटाइजर से हाथ धोने एवं एक समय में 20 से अधिक लोगों के प्रवेश न कराने के साथ ही आगुंतकों के मध्य एक मीटर की दूरी रखना आवश्यक होगा।
- जिले के शासकीय कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय में उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी अल्टरनेट दिवस में कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- जिले में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित जन-सुनवाई स्थगित रहेगी।
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