जबलपुर। कोरोना वायरस के 4 मरीज मिलने के बाद सबसे पहले जबलपुर शहर के सर्राफा बाजार को बंद कराया गया और उसके बाद जबलपुर शहर की सीमाएं सील कर दी गई। कलेक्टर भरत यादव ने अधिसूचना जारी कर दी है।
मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 की धारा 215 के तहत अधिसूचना जारी
कलेक्टर भरत यादव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए व लोक सुरक्षा की दृष्टि से मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 की धारा 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए आज दिनांक 21 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक अनिवार्य सेवाओं के वाहनों को छोड़कर जबलपुर सीमा में आने एवं जबलपुर से जाने वाली समस्त बसों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाता है।
जबलपुर अस्पताल में हंगामा, आइसोलेशन वार्ड में लाइट ना साबुन
इधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि जबलपुर अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में ना तो लाइट है और ना ही सैनिटाइजेशन हो रहा है। मरीजों और उनके परिजनों के लिए सैनिटाइजर नहीं है। यहां तक कि आइसोलेशन वार्ड में हाथ धोने के लिए साबुन तक नहीं है।