भोपाल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री राकेश सिंह ने देसी विदेशी सभी प्रकार की दुकानों के साथ संलग्न शराब के अहाते बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी प्रकार के शराब के अहाते आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत शराब के अहाते बंद
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की समस्त शराब की दुकानों से संलग्न अहाते (सामूहिक रूप से मद्यपान स्थल) तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद किए जाने के आदेश दिए हैं।
शराब की दुकानों से कोरोना वायरस फैल सकता है
उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण का प्रभाव देश में व्यापक रूप से पाया गया है। जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से संलग्न अहातों में भी भीड़-भाड़ का जमाव रहता है, जिससे कोरोना वायरस के फैलने की आशंका बनी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि दिसम्बर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमण प्रारंभ हुआ, जो अब 150 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 31 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सर्न होने से महामारी घोषित किया गया है।