पूरे मध्यप्रदेश के लिए कोरोना महामारी घोषित, कलेक्टरों के लिए प्रमुख सचिव के निर्देश | MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना (COVID-19) को सम्पूर्ण राज्य के लिये संक्रामक रोग घोषित किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अन्तर्गत यह कार्यवाही की गई है। इस अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य के लिये यह अधिसूचित संक्रामक रोग (नोटिफाईड इन्फेक्शीयस डिसीज़) घोषित किया गया है। 

नोवल कोरोना वायरस #COVID19 संबंधी किसी प्रकार की शंका के समाधान या जानकारी के लिये इन हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्य सचिव श्री एम. गोपाल रेड्डी ने कहा है कि सभी जिला कलेक्टर नोवल कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिये स्थानीय परिस्थिति और परिवेश के अनुरूप उपाय तथा नवाचार करें। 

राशन की दुकानों के लिए कोरोना गाइडलाइन

संचालक खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री अविनाश लवानिया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन दुकानों के विक्रेताओं से कहा गया है कि दुकान नियमित रूप से खोलें और पात्र परिवारों को सतत रूप से राशन का वितरण करें। दुकान पर अधिक उपभोक्ता एक साथ एकत्रित न हों तथा वे एक-दूसरे से आवश्यक दूरी पर रहें। राशन वितरण करते समय हितग्राहियों के मध्य न्यूनतम 3 मीटर की दूरी रखी जाए। यथासंभव यह कोशिश की जाए कि वृद्ध एवं बीमार उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने दुकान पर न आना पड़े। यदि फिर भी ऐसे हितग्राही दुकान पर आते हैं, तो उनकी लाइन अलग से लगवाई जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण किया जाए।

बायोमेट्रिक मशीन के स्केनर को सेनेटाइजर से साफ करने के निर्देश

राशन दुकानों के विक्रेताओं से कहा गया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता को राशन वितरण के बाद मशीन के स्केनर को सेनेटाईजर से साफ कराया जाए। इसके लिये दुकान पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर रखा जाए। जिन उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई होती है, उन्हें आगामी माह में भी राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करें। निर्देश जारी किये गये हैं कि पीडीएस की प्रत्येक दुकान पर विक्रेता और सहयोगी भी राशन वितरण करते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें और अपने हाथों को भी बार-बार सेनेटाईजर से साफ करें।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!