ग्वालियर। जिले सहित सम्पूर्ण भारतवर्ष में दिनांक 03.05.2020 तक लॉक डाउन है, इस संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र कमांक: 40-3/2020/डीएम/-1-ए दिनांक 15.04.2020 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। जिसके परिपेक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश क्रमांक क्यू/स्टेनो/एडीएम/320/2020 दिनांक 18.4.2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक: 321 दिनांक 18.4.2020 जारी किया गया था। आज दिनांक 19.04.2020 को ग्वालियर जिले की स्थिति की समीक्षा उपरांत उक्त सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है :
ग्वालियर जिले में प्रतिबंधित
किसी भी व्यक्ति का घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सभी व्यक्ति अपने-अपने घरों में रहेंगे।
सभी वाणिज्यि और निजी उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, संस्थाएं बंद रहेंगे।
सभी किराना/ग्रोसरी की थोक/खेरीज की दुकानें बंद रहेंगी तथा होम डिलीवरी भी बंद रहेगी।
सभी प्रायवेट क्लीनिक एवं मेडीकल दुकानें (थोक/खेरीज) (जिन्हें प्रतिबंध से छूट नहीं है)पूर्णतः बंद रहेंगी।
सभी सब्जी मण्डी थोक/खेरीज पूर्णतः बंद रहेंगी।
पीडीएस की दुकानें, आटा-बेसन की चक्की पूर्णतः बंद रहेंगी।
कृषि कार्य एवं कृषि उपकरण से संबंधित प्रतिष्ठान शहरी क्षेत्रों में प्रतिबंधित रहेगा।
सभी होटल, रेस्टॉरेंट एवं फूड आउटलेट पूर्णतः बंद रहेंगे।
सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
सभी केन्द्रीय/राज्य शासन एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय (जिन्हें प्रतिबंध से छूट नहीं है) पूर्णतः बंद रहेंगे।
सभी शैक्षणिक संस्थाएं (विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर आदि) पूर्णतः बंद रहेंगे।
सभी परिवहन सेवाएं हवाई. रेल. रोडवेज, स्मार्टसिटी बस एवं अन्य सार्वजनिक सवारी वाहन पूर्णतः बंद रहेंगे।
सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल. मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, संभाएं आदि बंद रहेंगी।
अंतिम संस्कार के मामले में 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
उक्त के अतिरिक्त सभी ऐसे किया-कलाप जो (कोरोना ड्यूटी से जुड़े नहीं है तथा इस आदेश द्वारा प्रतिबंध से मुक्त हैं को छोड़कर) सभी बंद रहेंगे। विशेष परिस्थिति में अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगा।
ग्वालियर में शिथिलता, छूट
रक्षा, केन्द्रीय शस्त्र पुलिस बल, कोषालय, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन एवं प्रसारण इकाइयां, प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियां, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र आदि उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
राज्य पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल, प्रशासन, कोषागार, बिजली, पानी, स्वच्छता, नगर निकाय (केवल आवश्यक सेवाओं जैसे स्वच्छता जल आपति आदि से संबधित कर्मियों के लिए न्यूनतम संख्या के साथ) प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के हॉस्पीटल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, प्रयोगशालाएं, एम्बूलेंस आदि तथा उनमें विर्निमाण एवं वितरण इकाइयों सहित अस्पताल और संबधित चिकित्सा प्रतिष्ठान कार्यात्मक बने रहेंगे।
सभी चिकित्सा कर्मियों, नसों, पैरा मेडीकल कर्मचारियों अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति जारी रहेंगी।
होटल, होमस्टे. लॉज और मॉटल जो लॉक डाउन, चिकित्सा और आपातकालीन कर्मचारियों, वायु और समुद्री चालक दल के कारण फसे पर्यटकों को समायोजित कर रहे हैं तथा क्यारेंटाइन सुविधाओं के लिए उपयोग किए गए/स्थापित किए गए प्रतिष्ठान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया से संबंधित कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन उन्हें संस्थान द्वारा जारी आईडी अपने साथ रखना होगा।
ग्वालियर जिला स्थित शासकीय हॉस्पीटल के आस-पास की मेडीकल दुकानें, प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत संचालित जन औषधि केन्द्र/सरदार वल्लभ भाई पटेल दवा वितरण केन्द्र, नर्सिंग होम के अन्दर संचालित मेडीकल दुकानें एवं महाराजबाड़ा तथा हेमू कालानी चौक लश्कर स्थित सभी आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक, यूनानी, एलोपैथी की मेडीकल दुकानें खुली रहेंगी।
निम्नानुसार पेट्रोल पंप प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे :
1.नेशनल हाइवे एवं ट्रांसपोर्ट नगर से रायरू वायपास एवं दीनदयाल नगर से बरेठा (भिंड रोड) स्थित समस्त पेट्रोल पंप
2अनुभाग डबरा, भितरवार, घाटीगांव, ग्वालियर ग्रामीण अन्तर्गत आने वाले सभी पेट्रोल पंप
3.संस्कृति फिलिंग स्टेशन, कलेक्टर कार्यालय के सामने, ओहदपुर सिटी सेंटर (केवल आरटीओ विभाग एवं उनके द्वारा अनुबंधित वाहनों की ईधन आपूर्ति हेतु)
4.पुलिस वेलफेयर बहोड़ापुर
5.एसएएफ कम्पू
6.शारदा फयूल पंप गोले का मंदिर नगर निगम के वाहनों में पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति हेतु।
7.केसर फिलिंग रेसकोर्स रोड मेलारोड ग्वालियर को नगरनिगम के वाहनों में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति हेतु।
8.वैश्य एंड मुखर्जी पेट्रोल पंप न्यू कलेक्ट्रेट के पीछे सिरोल रोड(कलेक्टर कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों की वाहनों को ईधन आपूर्ति हेतु।
सभी बैंक एवं डीएससी सेंटर खुले रहेंगे।
सभी गैस एजेंसीयां खुली रहेंगी तथा सिलेंडर वितरण का कार्य जारी रहेगा।
उपार्जन कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। कृषि कार्य एवं कृषि उपकरण से संबंधित प्रतिष्ठान ग्रामीण क्षेत्रों में खुले रहेंगे।
ग्वालियर जिले में दूध, ग्रेड, अण्डे, टोस्ट आदि का वितरण दुकानें एवं अन्य माध्यमो से प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक किया जा सकेगा।
एनजीओ, समाजसेवी संस्थाएं आदि जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों (भोजन हेतु कच्ची सामग्री/पक्का हुआ भोजन) का वितरण किया जा रहा है, वह श्री राजीव सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास से सम्पर्क कर संबंधित इन्सीडेंट कमांडर्स के माध्यम से अपने वाहनों द्वारा कर सकेंगे, लेकिन उक्त वाहनों में 02 से अधिक व्यक्ति नहीं बेठ सकेंगे।
रिमार्क- सभी दुकानदारों/ खरीददारों को आदेशित किया जाता है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा दुकान पर भीड़ नहीं लगाएं।
3/ यह आदेश ग्वालियर जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन ग्वालियर अपने-अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। अपर संचालक जन संपर्क जिले से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में निशुल्क प्रकाशन और प्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।
4/ उक्त आदेश दिनांक 19.04.2020 की रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 20.04.2020 की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट ( जिला ग्वालियर मप्र)
ग्वालियर दिनांकः 19/04/2020
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