भोपाल में लागू धारा 144 और पुलिस की यूनिफॉर्म में संशोधन | BHOPAL NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। कलेक्टर भोपाल श्री तरुण पिथोड़े द्वारा दिनांक 30 मार्च 2020 को लागू की गई धारा 144 के आदेश में एडीएम भोपाल में संशोधन किया है। दिनांक 6 अप्रैल 2020 से भोपाल शहर में दवाई एवं दूध की दुकान छोड़कर पूरा बाजार बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक 495 दिनांक 5 अप्रैल 2020 के अनुसार कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल का आदेश क्रमांक 382 दिनांक 30 मार्च 2020 के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दूध एवं दवाई दुकानों को शेष समस्त प्रकार की दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। 

आम नागरिक को सिर्फ निकटतम दूध और दवाई की दुकान तक स्वयं अकेले जाने की अनुमति रहेगी। उपरोक्त स्थिति में नगर निगम द्वारा खाना वितरण प्रणाली एवं केवल होम डिलीवरी प्रणाली जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया हो वह चालू रहेगी। उपरोक्त को लेकर आदेश विशेष कणिकाएं यथावत रहेंगी यह आदेश दिनांक 5 एवं 6 अप्रैल की मध्य रात्रि 12:00 बजे से लागू हो जाएगा।

पुलिस की यूनिफॉर्म में संशोधन

पुलिस अधीक्षक साउथ भोपाल ने बताया कि भोपाल पुलिस द्वारा जन सेवा के साथ साथ अपने पुलिस स्टाफ को कोरोना से लड़ने में सक्षम बनाया जा रहा है। संक्रमण से बचने के लिए apron dress में रहने की अभिनव पहल प्रारम्भ की गई है। अब भोपाल पुलिस आपको कुछ इस ड्रेस में दिखाई देगी।

04 अप्रैल को सबसे ज्यादा पढ़ी गईं खबरें

Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!