भोपाल। कांग्रेस नेता, विधायक एवं पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने शिवराज सरकार द्वारा पहली केबिनेट बैठक में नगरीय निकायो के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर प्रशासकीय समिति बनाये जाने के निर्णय को हाईकोर्ट की अवमानना, संविधान के विरुद्ध और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस तरह की प्रशासकीय समितियां बनाती है तो उनकी कोई वैधानिकता नहीं होगी, उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
वर्मा ने कहा कि राज्य की शिवराज सिंह सरकार ने नगरीय निकाय के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय असंवैधानिक तरीके से, कोरोना संकट के नाम पर लिया है। जिसका सर्वप्रथम तो वर्तमान सरकार को अधिकार नहीं है, दूसरा जब इस सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका लम्बित है तो ऐसी स्थिति में नगरीय निकायों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाने का निर्णय पूर्ण रूप से संविधान के विपरीत है।
कार्यकाल समाप्त के बाद, कमेटी बनाए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं
वो नगरीय निकाय, जिनका कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है उन्हें 1 वर्ष के लिए पुनः बहाल कर दिया जायेगा और वहाँ एक प्रशासकीय समिति बना दी जायेगी जो कि सीधे-सीधे संविधान के अनुच्छेद 243-A का भी उल्लंघन है। आर्टिकल 243 में यह साफ़ उल्लेखित है कि नगरीय निकायो का कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, साथ ही मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 20 में भी उल्लेखित है कि कार्यकाल 5 वर्ष का ही हो सकता है। भारत के संविधान और नगर पालिका अधिनियम दोनो में ही कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद, किसी भी प्रकार की कमेटी बनाए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है।
उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में माह फरवरी में उपरोक्त संविधान का हवाला देकर एक जनहित याचिका क्रमांक 4856/20 दायर हुयी थी, जिसमें चुनाव शीघ्र कराए जाने की मांग की गयी थी, जिस पर न्यायालय ने दिनांक 28/2/20 को मध्यप्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से चुनाव नही कराए जाने को लेकर जवाब मांगा था और उक्त याचिका अभी भी लंबित है। ऐसे में यह नई अधिसूचना माननीय न्यायालय की अवमानना भी है।
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