भोपाल। के.के सिंह अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के हस्ताक्षर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 42 दिनांक 27 अप्रैल 2020 के अनुसार कोविड-19 के विरूद्ध संचालित अभियान में शासन के विभागों तथा सार्वजनिक उपकमों एवं स्थानीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है।
अतः राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि शासकीय विभागों तथा उनके अर्तगत गठित निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपकमों एवं स्थानीय निकायों के ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी, जो दिनांक 31.03.2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. उन्हें तीन माह की संविदा नियुक्ति पर आवश्यकतानुसार निरंतर रखे जाने के अधिकार प्रत्यायोजित किए जायें।
उक्त आदेश दिनांक 30.04 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी संदर्भित आदेश द्वारा नियत प्रकिया अनुसार लागू होगा तथा आगामी 03 माह के लिये संविदा नियुक्ति के किये जाने हेतु कार्यवाही की जाये।
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