जबलपुर। जिले की सभी राजस्व सीमाओं में 8 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने मंगलवार को नया आदेश जारी किया। हाइवे पर ट्रकों या अन्य वाहनों के पंचर बनाने वाले और मैकेनिकों को उनका काम करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन यह अनुमति विशेष समय तक सीमित की गई है। जिससे आवश्यक सामग्री के वाहन चालकों को मुसीबत से बचाया जा सके।
कलेक्टर के जारी आदेश के मुताबिक अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा रेल विभाग, रक्षा विभाग एवं अन्य इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी वाले लॉकडाउन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा। नेशनल हाईवे पर आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले-जाने वाले वाहनों ट्रकों को टोटल लॉकडाउन से छूट रहेगी।
नेशनल हाईवे पर ट्रकों की मरम्मत यथा हवा भरने, पंचर एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर की रिपेयरिंग करने वाली दुकानों को टोटल लॉकडाउन से छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी करने वाली कंपनी जैसे रिलायंस फ्रेश, अमेजन, बिग बाजार आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पशु आहार की दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी। कृषक एवं कृषि कार्य में इस कार्यालय से पूर्व में जारी आदेश द्वारा जो छूट दी गई थी वह समस्त छूट यथावत रहेगी।
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