सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक बयान, किसी धारा के तहत FIR दर्ज होगी / ABOUT IPC

Bhopal Samachar

अक्सर हम देखते हैं कि कही कोई मार्केट या भीड़भाड़ वाली जगह या कोई सार्वजनिक स्थान पर कई तरह के मनचले घूमते रहे हैं, और किसी महिला या कोई वरिष्ठ व्यक्ति पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, जिसको हम सामान्य बात समझ कर कुछ नहीं बोलते हैं, पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत यह एक गंभीर अपराध माना जाता है।

जानिए क्या कहती हैं आईपीसी की धारा 294:-

जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर निम्न कृत्य करेगा-: अश्लील गाने गाएगा, महिलाओं पर कोई भी गलत टिप्पणी बोलेगा, किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, या दूसरों के भय और क्रोध मिश्रित व्याकुलता को उत्पन्न करेगा आदि अश्लील हरकतें करना।

शिकायत कौन दर्ज कर सकता है:-

इस तरह के अपराध में वह व्यक्ति स्वयं भी शिकायत कर सकता है, जिसके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी बोली जा रही है, या सार्वजनिक स्थल पर मौजूद कोई भी व्यक्ति इस अपराध की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

दण्ड का प्रावधान:-

इस तरह के अपराध एक संज्ञये अपराध है, एवं समझौता योग्य नहीं होता है, पर जमानतीय होते है, तीन माह की कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

उधारानुसार वाद:- जफर अहमद खान बनाम राज्य - एक ऑटो रिक्शा चालक था, सड़क पर चल रही दो अनजान महिलाओं के पास ऑटो खड़ा करके उनसे कहता है - ओ मेरी जान, मेरे ऑटो में बैठ जाओ, मैं तुमको वहा पहुंचा दूँगा, जहाँ तुमको जाना है, यह शब्द महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक थे, उन महिला एवं सुनने वाले व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न हुआ। और उस ऑटो चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। न्यायालय द्वारा वह आरोपी धारा 294 के तहत दोषी पाया गया।
बी. आर. अहिरवार होशंगाबाद(पत्रकार एवं लॉ छात्र) 9827737665

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