इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित शैल्बी अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही पर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। इसके तहत सभी पैरामेडिकल स्टाफ, नियमित स्टाफ और आउटसोर्स स्टाफ को तत्काल अस्पताल में ड्यूटी पर उपस्थित होने को कहा गया। ड्यूटी पर नहीं आने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।
कलेक्टर मनीष सिंह ने अस्पताल के नोडल अधिकारी और सीईओ रितेंद्रसिंह तोमर को आदेश जारी किए हैं।कलेक्टर की अनुमति के बिना अस्पताल के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। आदेश के मुताबिक अस्पताल में सभी चिकित्सा उपकरण चालू स्थिति में रखे जाएं। इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाना पड़े, उठाए जाएं। अधिकारियों को शिकायतें मिली थीं कि शैल्बी अस्पताल का कुछ स्टाफ ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। इससे वहां मरीजों के इलाज में परेशानी आ रही है।
इन परेशनियों की समझते हुए कलेक्टर ने अस्पताल सीईओ को आदेश जारी किया है कि इंदौर जिले में रहने वाले जो कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, उन्हें लिखित सूचना वाट्सएप या फोन के जरिए भेजी जाए। जो उपस्थित नहीं होता है, उसकी सूचना अपर कलेक्टर संतोष टैगोर को दी जाए। नहीं आने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 187,188, 269, 270, 271 और आपदा प्रबंधन कानून-2005 की धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया जाएगा। उन्हें अस्थायी जेल में तब तक रखा जाएगा, जब तक वे ऐसे संकट के समय मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में आने की सहमति नहीं देंगे।
इन परेशनियों की समझते हुए कलेक्टर ने अस्पताल सीईओ को आदेश जारी किया है कि इंदौर जिले में रहने वाले जो कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, उन्हें लिखित सूचना वाट्सएप या फोन के जरिए भेजी जाए। जो उपस्थित नहीं होता है, उसकी सूचना अपर कलेक्टर संतोष टैगोर को दी जाए। नहीं आने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 187,188, 269, 270, 271 और आपदा प्रबंधन कानून-2005 की धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया जाएगा। उन्हें अस्थायी जेल में तब तक रखा जाएगा, जब तक वे ऐसे संकट के समय मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में आने की सहमति नहीं देंगे।