JABALPUR: लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन की मिल रही शिकायतों को देखते हुये जिला प्रशासन ने कल मंगलवार से शहर में स्थित सभी सब्जी मंडियों को तीन दिनों सात से नौ अप्रैल तक के लिए बन्द करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने इस बारे में आज रात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया है।
लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से जारी इस आदेश में कहा गया कि मंगलवार 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक शहर की सभी सब्जी मंडियों को बन्द कर दिये जाने के बावजूद हाथ ठेला और फेरी लगाकर गली-मोहल्ले में फल-सब्जी बेचने की छूट रहेगी। हाथ ठेला से सब्जी-फल की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकानें भी खुली रहेंगी तथा इनसे उपभोक्ताओं को राशन वितरण की अनुमति रहेगी।
आदेश के मुताबिक दवा दुकानें भी पूरे दिन खुली रहेंगीं। लेकिन किराना दुकानों को प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक एवं शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक तथा दूध दुकानों को प्रात: 6 बजे से 9 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 8 बजे तक खुले रखने की ही अनुमति ही होगी। इसमें भी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराना होगा। यदि इसका उल्लंघन पाया गया तो दुकानदार पर कार्यवाही की जायेगी।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल को भी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। यदि कोई वाहन संचालित पाया गया तो उसे जप्त कर लिया जायेगा। आदेश के मुताबिक लोगों को अब दूध, दवा, फल-सब्जी एवं किराना जैसी रोजमर्रा की सामग्री लेने पैदल ही जाना होगा। उसे निकटवर्ती सेवाप्रदाता तक जाने की ही अनुमति होगी स्वास्थ सेवाओं, अत्यावश्यक सेवाओं, दूरसंचार सेवाओं तथा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के कार्यों में ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मियों, मीडिया कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, भोजन वितरण में लगी सामाजिक संस्थाओं, बैंक एवं एटीएम सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है। लेकिन इन सेवाओं में लगे कर्मियों को अपने साथ संस्थान का आईडी कार्ड रखना होगा।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि थोक व्यापारियों के आलू-प्याज के माल वाहन केवल मंगलवार 7 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक शहर के भीतर थोक मंडी तक आ सकेंगे और उन्हें केवल हाथ ठेला या फेरी लगाकर सब्जी बेचने वालों को ही इनका विक्रय करने की अनुमति होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दवा खरीदने घर से बाहर निकलने वाले लोगों को अपने साथ डाक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी रखना होगा तभी वे दवा दुकान तक जा सकेंगे।