नई दिल्ली। कोरोना वायरस, कोविड-19 हामारी से उत्पन्न खतरे तथा पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र, राज्य सरकारों ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और आम लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया है।
डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के ग्राहक अपने प्रीमियम के भुगतान के लिए नजदीकी डाकघर पहुंचने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति इस तथ्य के बावजूद है कि आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत कई डाक घर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
सभी पीएलआईआरपीएलआई ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के उपाय के रूप में डाक जीवन बीमा निदेशालय, डाक विभाग, संचार मंत्रालय ने मार्च, अप्रैल, और मई के नियत प्रीमियम के भुगतान की अवधि को 30 जून तक का विस्तार दिया है और इसके लिए कोई विलंब या अन्य शुल्क भी नहीं लगाया जाएगा। विभाग ने पोर्टल पर पंजीकृत ग्राहकों को सुझाव दिया है कि वे पीएलआई कस्टमर पोर्टल का उपयोग करके प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।