उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्फ्यू/ लॉक डाउन के दौरान घर से बाहर निकलने के लिए ऑनलाइन ई-पास की सुविधा शुरू की है। कोई भी व्यक्ति इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है।
यह व्यवस्था मुख्यतः सरकार द्वारा सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए ही पास जारी करने हेतु निर्मित की गई है। विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ही आवेदन करें। आमजन द्वारा किसी अन्य सेवा हेतु आवेदन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति यदि आमजन को प्राप्त नहीं हो रही हो, तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर की जा सकती है। ऑनलाइन ई पास के लिए अप्लाई करने हेतु आपके पास निजी मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इस पर एक ओटीपी आएगा। अपील की गई है कि अपना ओटीपी कभी भी किसी और को ना बताएं।
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