भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 मई 2020 को रात 8:00 बजे दूरदर्शन पर मध्य प्रदेश के नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि 4 मई से 17 मई तक लॉक डाउन 3.0 के दौरान किस तरह की गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं और किस तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। उन्होंने विस्तार से बताया कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में किस तरह की गतिविधियां संचालित की जा सकती है। इसके अलावा वह कौन सी गतिविधियां है जो पूरे मध्यप्रदेश में एक साथ प्रतिबंधित रहेंगी।
पूरे मध्यप्रदेश में सभी जोन में पूर्णत: प्रतिबंधित गतिविधियाँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश को रेड जोन, ऑरेंज जोन, तथा ग्रीन जोन में बाँटा गया है। सभी जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी प्रकार की हवाई यात्रा, रेल सेवाएँ, अंतर्राज्यीय बस सेवाएँ, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान (ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर), सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्टस काम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटेरियम, सामुदायिक भवन तथा इनके समरूप अन्य स्थान शामिल हैं। स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, लॉकडाउन में फँसे लोगों के लिए आवश्यक हॉस्पिलिटी सेवाओं को छोड़कर अन्य हॉस्पिलिटी सेवाएँ प्रतिबंधित रहेंगी। इसी प्रकार सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियाँ भी प्रतिबंधित होंगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। सभी जोन में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएँ और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे और केवल अत्यावश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे। इसी प्रकार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर संचालित होने वाली गतिविधियाँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि रेड जोन जिलों में कंटेनमेंट एरिया के बाहर संचालित होने वाली गतिविधियों में लोगों का आवागमन केवल उन गतिविधियों की लिए जिनकी अनुमति हो, चार पहिया वाहन में अधिकतम तीन लोग (एक ड्राइवर, दो यात्री), विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, निर्यात इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवा और निर्माता, ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक है, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयाँ जूट उद्योग, पैकेजिंग इकाइयाँ, नगरीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य, जिनमें केवल स्थानीय श्रमिक लगें, शामिल हैं। इसी प्रकार नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण गतिविधियाँ, आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी ई-कॉमर्स की गतिविधियाँ, निजी कार्यालय (33 प्रतिशत अमले के साथ) तथा सरकारी कार्यालय (अधिकारी 100 प्रतिशत एवं कर्मचारी 33 प्रतिशत अमले के साथ) संचालित हो सकेंगे।
ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर संचालित होने वाली गतिविधियाँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर जिले के भीतर और जिले से बाहर बसों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में टैक्सी, कैब में अधिकतम तीन लोगों को जाने (एक ड्राइवर तथा दो अन्य) तथा एक जिले से दूसरे जिले में जाना, केवल उन गतिविधियों के लिए हो सकेगा, जिनकी अनुमति होगी। इन क्षेत्रों में कृषि से संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों एवं शॉपिंग कॉम्पलेक्स (मॉल नहीं), बिजली की दुकानें, मार्केट के बाहर स्थापित एकल दुकानें, नगर सेवा की बसें (आधी क्षमता के साथ) समस्त प्रकार के उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, मनरेगा के कार्य आदि सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होगी।
ग्रीन जोन में संचालित होने वाली गतिविधियाँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि वे गतिविधियाँ जो सभी जोन में प्रतिबंधित हैं, उनको छोड़कर ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियाँ संचालित करने की अनुमति होगी। इसके अंतर्गत कृषि संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्पलेक्स (मॉल नहीं), कपड़े की दुकानें, इलेक्ट्रिकल- इलेकिट्रोनिक्स की दुकानें, मार्केट काम्प्लेक्स के बाहर स्थापित एकल दुकानें, ऑटो सेवा, नगर सेवा की बसें, ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा के कार्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात इकाईयाँ, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तु सेवाओं के निर्माता उद्योग तथा ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक हो, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयाँ शामिल होंगी। ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें भी चल सकेंगी तथा बस डिपो भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।
विवाह तथा अंत्येष्टि की गाइडलाइन
मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रीन जोन में विवाह कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे। रेड एवं ऑरेंज जोन के बाहरी हिस्सों में भी स्थानीय प्रशासन वहाँ की स्थिति के अनुरूप सीमित संख्या में व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
सावधान एवं सजग रहें: थोड़ी से लापरवाही ग्रीन को ऑरेंज जोन बना सकती है
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अभी कोरोना संकट टला नहीं है। यह वायरस छापामार लड़ाई करता है तथा तेजी से फैलता है। थोड़ी सी असावधानी भारी पड़ेगी। अत: पूरी सावधानी और सजगता रखें। थोड़ी से लापरवाही ग्रीन को ऑरेंज जोन बना सकती है तथा फिर वहां सारी गतिविधियां बंद हो जाएंगी। अत: हमें पूर्ण सजग रहकर रेड को ऑरेंज में तथा ऑरेंज जोन को ग्रीन में बदलना है। यह निरंतर अनुशासन एवं प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करने से ही संभव है।
भारतीय संस्कार और परम्पराओं को अपनाना होगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि कोरोना का वैक्सीन अभी नहीं मिला है। हमें इसके साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल बदलना होगी। भारतीय संस्कार और परम्पराओं को अपनाना होगा। दो गज दूरी, मास्क लगाना, दूर से नमस्ते तथा बार-बार हाथ धोना होगा। हमारे ऋषियों ने बताया है कि हितभुक्, मितभुक् तथा ऋतभुक् अर्थात सुपाच्च भोजन, कम मात्रा में भोजन तथा मौसम के अनुसार भोजन करना होगा। साथ ही जल्दी उठना, व्यायाम करना, योगासन करना, प्राणायम आवश्यक हैं। प्राणायम फेफड़ों को मजबूती देता है। हमें आयुर्वेदिक काढ़े के उपयोग से अपनी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। सरकार एक करोड़ काढ़े के पैकेट नि:शुल्क वितरित कर रही है।
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