लॉकडाउन-4.0: इंदौर में चश्मे की दुकान, पेट्रोल पंप सहित कई प्रतिष्ठान खुले / INDORE NEWS

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इंदौर। जिला प्रशासन ने बुधवार को लॉकडाउन-4 में शहर के उद्योगों को एक बड़ी राहत दी है। इसके तहत शहर की औद्योगिक इकाइयों समेत कई प्रतिष्ठान खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि सभी औद्योगिक संस्थानों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।   

कलेक्टर मनीष सिंह ने बुधवार देर रात आदेश जारी किए। इसके मुताबिक शहर के पोलोग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड के 'ए' से एफ सेक्टर, नेमावर रोड रिंग रोड की औद्योगिक और ट्रेडिंग इकाइयां तथा बायपास के बाहर समस्त औद्योगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। इन लोगों को गाइडलाइन का पालन तो करना ही होगा, वहीं रोजाना अपने सभी कर्मचारियों की थर्मल गन से स्क्रीनिंग करनी होगी। 65 साल से अधिक उम्र और गर्भवती महिलाओं से काम करवाना प्रतिबंधित रहेगा। इन इकाइयों को काम करने की अनुमति सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगी।

इंदौर में दुकान खुलने का समय यह है 

ट्रांसपोर्ट नगर-लोहामंडी : 

फोन पर होगी बुकिंग अग्रसेन चौराहे, अनाजमंडी, लोहामंडी के ट्रांसपोर्टर्स और गोडाउन संचालकों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक की अनुमति दी गई है। इस दौरान कोई ग्राहक दुकान में नहीं आएगा। सभी बुकिंग फोन पर होगी। अनलोडिंग का काम शाम 5 से 11 बजे तक होगा।

लोहामंडी-निरंजनपुर: 

शाम पांच बजे तक ही आ पाएंगे वाहन यहां पर सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक काम होगा। इसके बाद वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।

न्यू सियागंज: 

ऑनलाइन बुकिंग होगी यहां पर करीब 350 से अधिक व्यवसायिक संस्थान हैं। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे, लेकिन बुकिंग का काम ऑनलाइन होगा। कोई ग्राहक दुकान पर नहीं आएगा।

मैकेनिक नगर: 

50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगी दुकानें भवरकुआं के पास सिथत मैकेनिक नगर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान और वर्कशॉप में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ सुबह 11 से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। माल की बुकिंग ऑनलाइन होगी। केवल रिपेयरिंग के काम के लिए लोग आ सकेंगे।

सीए और कंपनी सेक्रेटरी: 

ग्राहक प्रतिबंधित ऑफिस सुबह 11 से शाम 4 बजे तक संचालित होगा। क्लाइंट से सारा काम ईमेल के माध्यम से होगा। उन्हें ऑफिस बुलवाने पर रोक रहेगी। बैंको का ऑडिट करने के लिए वहां पर जाने की छूट रहेगी।

पेट्रोल पंप: 

हवा भरवाने व पंचर सुधरवाने की सुविधा हो सभी पेट्रोल पंप पर पंचर बनाने और हवा भरने की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध होगी। ऐसा नहीं होने पर संचालक पर कार्रवाई होगी।

चश्मे की दुकान: 

सुबह 11 से 4 बजे तक खुली रहेगी शहर की सभी चश्मे की दुकानें 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ सुबह 11 से 4 बजे तक खुली रहेगी।
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