भोपाल जेल में बंद विदेशी जमाती को मुक्त कराने कांग्रेस का अभियान शुरू / BHOPAL NEWS

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भोपाल। कथित ब्रिटिश जमाती सोहेल ह्यूज वीजा नियमों के उल्लंघन मामले में भोपाल जेल में बंद है। उसकी मुक्ति के लिए मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अभियान शुरू कर दिया है। जेल में बंद कैदी की तरफ से उसकी रिहाई के लिए ऑनलाइन याचिका दायर की है। उसकी पत्नी यूके में सोहेल ह्यूज की रिहाई के लिए लगातार अभियान चला रही है। साथ ही सोहेल की गिरफ्तारी को गलत बताया है। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा को सोहेल की गिरफ्तारी के तरीके पर ऐतराज है। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है।

याचिका में कहा गया है कि 29 वर्षीय सोहेल लंबी छूट्टी पर था, भोपाल स्थित मस्जिद से गिरफ्तारी से पहले वह गुजरात में परिवार से मिलने गया था। वहीं, भोपाल पुलिस का कहना है कि सोहेल ह्यूज भोपाल में गिरफ्तार किए गए, 60 तबलीगी जमात के सदस्यों में से एक है। ये लोग कई धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और कानून का उल्लंघन किया है।

पत्नी को लगता है उसका जमाती पति निर्दोष है

वहीं, सोहेल ह्यूज की पत्नी रिहाई के लिए यूके में अभियान चला रही है। साथ ही सोहेल की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। पत्नी का कहना है कि भारत के भोपाल नामक जगह पर उसके पति को हिरासत में लिया गया है, जिस पर कोरोना वायरस फैलाने और वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। सिर्फ इसलिए कि वह भारत में लॉकडाउन घोषित होने के बाद मस्जिद में अन्य लोगों के साथ रह रहा था।

जमात के लोगों पर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप

दरअसल, कोरोना की वजह से मार्च महीने में दिल्ली से स्थित तबलीगी जमात ने देश में भर में सुर्खियां बटोरीं थीं। कई राज्यों में संक्रमण फैलाने के लिए जमातियों को दोषी ठहराया गया था। सोहेल ह्यूज को भोपाल से उसी दौरान हिरासत में लिया गया था। उसके बाद उसे क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। जहां से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सोहेल के साथ अन्य विदेशियों को भी वीजा नियमों के उल्लंघन मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए कुछ विदेशियों ने कांसुलर एक्सेस की मांग की है। कोर्ट ने जेल में बंद जमातियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कुल 64 विदेशियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका और म्यांमार के लोग हैं।

इन धाराओं के तहत केस दर्ज

जेल में बंद जमातियों के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज है। आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबंधन कानून के तहत केस दर्ज है। साथ ही विदेशी अधिनियमों के उल्लंघन का भी है।

सोहेल ह्यूज की गिरफ्तारी की कहानी से मैं व्यथित हूं: विवेक तन्खा

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि मैंने सोहेल के परिवार की स्थिति को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। सोहेल ह्यूज की गिरफ्तारी की कहानी से मैं व्यथित हूं। मैंने सीएम और डीजीपी से एफआईआर वापस लेने की मांग और केस बंद करने की अपील की है। इस तरह की गिरफ्तारियां और जांच हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पर धब्बा है।

सबकुछ कानून के हिसाब से हुआ है: डीआईजी इरशाद वली

भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने कहा है कि सब कुछ कानून के हिसाब से हुआ है। विदेशी अधिनियम के तहत वीजा की शर्तों के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज किए गए हैं। किसी नियम की धज्जियां नहीं उड़ाई गई है। पुलिस ने कभी नहीं कहा कि सोहेल ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भाग लिया था।


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