अपराध या भ्रष्टाचार की झूठी जानकारी देने का मामला IPC की किस धारा के तहत दर्ज होगा, कितनी सजा मिलेगी / ABOUT IPC

Bhopal Samachar
पिछले लेख में हमने यह जाना था कि किसी लोक-सेवक ( शासकीय कर्मचारी) द्वारा कोई अपराध या भ्रष्टाचार की सूचना को छुपा लेना किस धारा के अंतर्गत दण्डिनीय अपराध हैं। आज के लेख में हम यह जानेंगे कि भारत के आम नागरिक द्वारा अपराध की जानकारी छुपाना या अपराध के घटित होने की गलत सूचना देना किस धारा के तहत दण्डिनीय अपराध है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 118 के अनुसार: कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी को छुपाएगा या उस जानकारी की गलत सूचना देगा जिस अपराध की सजा मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दण्डिनीय हो जैसे- हत्या, बलात्कार, डकैती आदि। वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के अनुसार: कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी छुपाएगा या ऐसे अपराध की गलत जानकारी देगा जिसकी सजा मात्र कारावास से दण्डिनीय हैं जैसे- चोरी, धोखाधड़ी आदि। वह व्यक्ति धारा 120 के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 118 एवं धारा 120 के तहत कितनी सजा मिलती है

(1). धारा 118, के अपराध ज़मानती एवं अजमानतीय और संज्ञये एवं असंज्ञेय दोनो प्रकार के होते है। यह अपराध अशमनीय (समझौता योग्य नही) है।

इस धारा के अपराध को दो भागों में विभाजित किया है:- (i).कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास की घटना को छुपाता है या गलत जानकारी देता है और घटना घटित हो जाती हैं तब:- सात वर्ष की कारावास ओर जुर्माने से दण्डित किया जाता हैं।
(ii).अगर इस तरह का अपराध घटित नहीं हुआ है तब:- तीन वर्ष की कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

2. (i).धारा 120 के अंतर्गत कारावास से दण्डिनीय अपराध को छुपाना या गलत सूचना का अपराध हो जाता हैं तब:-जो भी अपराध हुआ है उसकी सजा एक चौथाई भाग की कारावास या उचित जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जाएगा।
(ii). यदि अपराध घटित नहीं हुआ है तब:- जो अपराध होने वाला था, उसकी सजा के आठवें भाग की कारावास या उचित जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

उधारानुसार:- श्याम यह जानता है कि 'ख, स्थान पर डकैती होने वाली हैं, पुलिस अधिकारी को श्याम झूठी सूचना देता है की डकैती 'ग, स्थान पर होने वाली हैं, जो ' ख , स्थान से अलग दिशा में है। पुलिस अधिकारी और सिपाही 'ग, स्थान पर जाते हैं और बाद में पता चलता है कि घटना तो 'ख, स्थान पर घटित हुई है। इस काऱण श्याम ने जानबूझकर कर गलत सूचना और अपराध की घटना को छुपाया श्याम उपरोक्त धारा का दोषी होगा।
बी. आर. अहिरवार होशंगाबाद(पत्रकार एवं लॉ छात्र) 9827737665

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