जबलपुर में जोराबरों ने जान जोखिम में डालकर जन्मदिन का जश्न मनाया / JABALPUR NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर। कहते हैं ना कि पावर सर चढ़कर नाचती है। जबलपुर शहर की अनंत तारा कॉलोनी में बीते रोज सचमुच पावर सर चढ़कर नाचती हुई नजर आई। उच्च शिक्षित और धनवान लोगों की पोस्ट कॉलोनी में कुछ लोगों ने जाहिलों की तरह अपनी जान जोखिम में डालकर अपने नेता के जन्मदिन का जश्न मनाया।

अनंततारा के अध्यक्ष पीके चतुर्वेदी के जन्मदिन पर रोड शो का आयोजन हुआ

गोला बाजार क्षेत्र में पॉश कॉलोनी अनंततारा के अध्यक्ष श्री पीके चतुर्वेदी का बर्थ-डे धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। रोड शो का आयोजन हुआ जिसमें अध्यक्ष श्री पीके चतुर्वेदी खुली कार में घूमते नजर आए, इस दौरान बड़ी संख्या में लोग गाजे बाजे के साथ जश्न मानने के लिए शरीक हुए। 

पुलिस विनम्रता पूर्वक कार्यक्रम बंद करा पाई, मामला दर्ज नहीं किया

शाम 6 बजे के बाद करीब 3 घंटे तक लाॅकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने का वीडियाे और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस पहुंची और कार्यक्रम बंद कराया गया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस की तरफ से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 का उल्लंघन करने वाले पीके चतुर्वेदी और उनके मेहमानों के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया हो।

पहले से ही फ्लेक्स लग गए थे, प्रशासन ने आयोजन नहीं रोका

अनंततारा रेसिडेंशियल काॅलोनी के अध्यक्ष पीके चतुर्वेदी के जन्मदिन को लेकर माॅर्निंग वाॅक क्लब द्वारा फ्लैक्स लगवाए गये थे और बड़ी धूमधाम से माइक साउंड लगाकर बर्थ-डे सेलिब्रेशन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में क्लब के सदस्य व महिलाएं भी शामिल हुईं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, न ही उनके मुंह पर मास्क थे। 

थानेदार को नहीं पता: धारा 144 में शिकायत का इंतजार नहीं करते

वहीं सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल की गई है उसमें लोग एक-दूसरे के गले लगकर झूमते नजर आ रहे हैं। खुली कार में जुलूस निकालकर बाकायदा माला-झेला और तिलक वंदन के साथ घंटों आयोजन चलता रहा। गोराबाजार थाना प्रभारी सहदेव राम साहू का कहना था कि थाने में ऐसे किसी आयोजन की कोई सूचना या शिकायत नहीं आई है। शायद थानेदार साहब को पता नहीं की धारा 144 में शिकायत का इंतजार नहीं करते। इनफॉरमेशन नेटवर्क एक्टिवेट करते हैं और जहां भी नियम विरुद्ध गतिविधियां हो कार्यवाही की जाती है। उन्हें बताया जाना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 269 और 270 के अधीन संक्रमण को फैलाना एक दंडनीय अपराध है तथा यह संज्ञेय अपराध है। 

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