LOCKDOWN 5.0 भोपाल में क्या छूट मिली, पढ़िए / BHOPAL NEWS

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भोपाल। प्रदेश में लॉकडाउन का पांचवा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। उससे एक दिन पहले भोपाल में नियमों तीन बड़े बदलाव हुए हैं। इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार लॉक डाउन का समय रात 9:00 से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा। अभी यह शाम 7:00 से सुबह 7:00 तक है। प्रदेश में यात्रा के लिए पास नहीं लगेगा। लेकिन बाहरी राज्य में जाने और आने के लिए ई पास की जरूरत होगी। क्वारैंटाइन की व्यवस्था अब घरों में होगी।  

इधर जिला प्रशासन ने दो महीने से अधिगृहित राजधानी भोपाल के सभी होटल, लॉज, धर्मशाल एवं मैरिज गार्डन अधिग्रहण से मुक्त कर दिया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सतीश कुमार एस ने आज आदेश जारी कर पूर्व में अधिग्रहित किए गए होटल, लॉज, धर्मशाला और मैरिज गार्डन को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया हैं। भविष्य में ये सभी संस्थानों का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। 

राजधानी भोपाल से प्रदेश के अन्य जिलों की यात्रा के लिए ई-पास की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। राज्य सरकार के नए निर्देश के अनुसार मध्यप्रदेश के एक जिले से अन्य जिले में यात्रा करने के लिए अब ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन प्रदेश से किसी जिले से अन्‍य राज्‍य में अथवा अन्‍य राज्‍य से प्रदेश के किसी जिले में यात्रा के लिए पूर्व व्‍यवस्‍था अनुसार ई-पास प्राप्‍त करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को संबल प्रदान एवं प्रदेश के भीतर लोगों का आवागमन सुलभ बनाने के लिए यह निर्णय लिया है।


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