जिले के विभिन्न नागरिकों को अपने निजी वाहनों एवं अन्य साधनों से आपातकालीन परिस्थितियों में आने-जाने की अनुमति के संंबंध में ई-पास का आवेदन ऑनलाइन पोर्टल से करने एवं उसी से पास जनरेट करने की व्यवस्था की गई है। अनेक नागरिक, प्रवासी, अन्य प्रदेशों में प्रवासी व्यक्ति इस संबंध में विभिन्न पृच्छा करते हैं। सर्व सामान्य की जानकारी हेतु ई-पास के संबंध में सामान्य रूप से अपनाई जाने वाले प्रक्रिया इस प्रकार है-
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देश के अन्य हॉट-स्पॉट जिलों से प्रदेश में आने के लिए कोई भी ई-पास वर्तमान स्थिति में जारी नहीं किए जाते हैं। प्रदेश में आने एवं प्रदेश के बाहर (हॉट-स्पॉट एवं रेड जोन जिलों को छोडक़र) जाने के लिए ई-पास उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है, जिनके पास स्वयं के वाहन एवं साधन हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों को अन्य प्रदेशों से लाना चाहते हैं उसमें आने-जाने का पास एक साथ दिया जाएगा, परन्तु ई-पास देते समय हॉट-स्पॉट एवं रेड जोन का ध्यान रखा जाता है।
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प्रदेश के अंदर भी हॉट-स्पॉट के जिलों से आने पर प्रतिबंध है। इसका भी सामान्य रूप से ध्यान रखकर ही ई-पास दिए जाते हैं।
इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, खरगोन एवं कुछ अन्य हॉट-स्पॉट एवं रेड जोन वाले जिलों के आवेदनों का निराकरण राज्य स्तर से होता है।
प्रदेश के जिले से दूसरे जिले में कार्य हेतु जाने के लिए कॉन्ट्रेक्टर एवं मजदूरों के आवेदन के आधार पर ई-पास प्रकरणवार परीक्षण कर दिया जाता है।
किसी विशिष्ट प्रकरण में जिसमें मेडिकल इमरजेंसी प्रमुख है, प्रकरणवार सभी पक्षों पर विचार कर ई-पास देने का निर्णय लिया जाता है।
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ई-पास की व्यवस्था व्यक्तिक एवं पारिवारिक प्रकरणों तक सीमित है। अंतर्राज्यीय या प्रदेश के अन्य जिलों में सामूहिक रूप से रूके हुए व्यक्तियों के लिए यह व्यवस्था नहीं है। इस हेतु एक पृथक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत इसी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना होता है।
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जिले में प्रवास कर रहे मजदूरों को शासन के निर्देशानुसार सामूहिक रूप से बसों के द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है एवं जो बेघर व बेसहारा मजदूर अभी भी जिले में हैं, उनके लिये ये प्रक्रिया प्रदेश के अंदर के जिलों के लिए जारी है।
अन्य राज्यों में रूके एवं प्रवासित मजदूर एवं व्यक्तियों का आवागमन राज्य स्तर से दिये गये निर्देश एवं व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।
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वर्तमान तक प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में ई-पास जारी करने के संबंध में जिला में उपरोक्तानुसार सामान्य सिद्धांतों के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है और इस संबंध में जो भी नवीन निर्देश प्राप्त होते हैं, उनको शामिल कर भी ई-पास के प्रकरणों का निराकरण किया जाता है।
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