भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट और प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में भी इस बार समर वेकेशन नहीं होगा। चीफ जस्टिस एके मित्तल के आदेश के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वानी ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
हाईकोर्ट और निचली अदालतों में 18 मई से 12 जून 2020 तक समर वेकेशन निर्धारित था। हाईकोर्ट ने इस अवधि को वर्किंग दिन घोषित किया है। हाईकोर्ट की स्थापना के बाद संभवत: ऐसा पहली बार होगा जब अदालतों में समर वेकेशन नहीं होगा।
वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की जिला व तहसील न्यायालयों में आगामी आदेश तक सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक कामकाज होगा। इस बारे में उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा मंगलवार को एक नई एडवाजरी जारी की है। चीफ जस्टिस के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी द्वारा जारी एडवायजरी में कहा गया है कि जरूरतों के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्वाईंट बढ़ाए जा सकते हैं।
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