मध्य प्रदेश चुनाव शुरू: पंचायतों की फोटोयुक्त वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित / MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए लॉक डाउन के कारण मध्यप्रदेश में पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश क्रमांक-एफ-35/PN-01/2020/तीन/202 भोपाल, दिनांक: 30/05/2020 के द्वारा वोटर लिस्ट का रिवीजन प्रोग्राम फिर से घोषित कर दिया है।

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आदेश दिनांक 20.02.2020 द्वारा पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2020 हेतु प्रक्रिया एवं मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया था। संदर्भित आदेश दिनांक 15.04.2020 द्वारा COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिये किये गये Lockdown के परिप्रेक्ष्य में पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वाषिक पुनरीक्षण-2020 का कार्यक्रम आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था। 

आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण-2020 की स्थगित प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जा रही है। पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2020 हेतु संशोधित कार्यक्रम परिशिष्ट-एक पर संलग्न हैकृपया पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में वार्षिक पुनरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करे। 

आयोग के संदर्भित पत्र क. एफ-35/PN-01/2020/तीन/104-106, दिनांक 20.02.2020 द्वारा जारी शेष निर्देश यथावत् लागू रहेंगे, जिन जिलों में कार्यक्रम के उल्लेखित कार्य के पूर्व के यदि कोई कार्य लंबित है तो उन कार्यों को संबंधित जिलों द्वारा प्राथमिकता से पूर्ण किया जाकर इस कार्यक्रम के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। 

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण हेतु जारी गाईड-लाईन का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। दावा आपत्ति केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखी जाए, मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाए, प्रत्येक केन्द्र पर सेनेटाईजर उपलब्ध कराया जाए

इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल के रेड जोन में कार्यक्रम स्थगित रहेगा

राज्य शासन द्वारा इन्दौर एवं उज्जैन संपूर्ण जिले को तथा भोपाल सहित कुछ नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र को रेड जोन में रखा गया है अतः इन क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की कार्यवाही स्थगित रखी जाए। साथ ही कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा घोषित कन्टेन्मेंट क्षेत्र में भी कार्यवाही तब तक स्थगित रखी जाय जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र से बाहर घोषित नहीं कर दिया जाता है। इस संबंध में बिन्दुवार जानकारी आयोग को तत्काल उपलब्ध करायी जाना सुनिश्चित किया जाए कि किन-किन क्षेत्रों में मतदाता सूची का कार्यक्रम स्थगित रखा जा रहा है। जिले से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण हेतु पृथक से कार्यक्रम जारी किया जायेगा।



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