भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश के आदेश के अनुसार नि:शक्तजन शासकीय कमचारियो को लाक डाउन की अवधि मै कार्यालय में आने से छूट प्रदान की गई है।
उक्त सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश, केन्द्र सरकार के आदेश दिनांक 27-3-2020 का परिपालन करते हुए मध्य प्रदेश के नि:शक्तजन शासकीय कमचारियो को लॉक डाउन की अवधि मै कार्यालय आने से छूट प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश के शासकीय कमचारियों को कार्यालय में 30℅ उपस्थित होने के सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश के आदेश दिनांक 29-4-2020 में संशोधन करते हुए मध्य प्रदेश के नि:शक्तजन शासकीय कमचारियो छूट दी गई है।
जारी आदेश के तहत मध्य प्रदेश के नि:शक्तजन शासकीय कमचारियो को लाक डाउन की अवधि मै कार्यालय में उपस्थित नहीं होना पडेगा। जिसके लिए मध्य प्रदेश के नि:शक्तजन शासकीय कमचारियो ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार माना है।
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