भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर तरुण पिथोड़े द्वारा कोरोना काल में एक नया नियम जारी किया गया है जिसका पालन न करने या इसका विरोध करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
दरअसल भोपाल कलेक्टर ने ज्वेलरी शॉप, बैंक, गोल्ड फायनेंस कंपनी या अन्य वित्तीय संस्थान की सुरक्षा की दृष्टि से यह नियम बनाया गया है इसमें किसी ज्वेलरी शॉप, बैंक, गोल्ड फायनेंस कंपनी या अन्य वित्तीय संस्थान भी में प्रवेश से पहले मास्क हटाकर ग्राहक को अपना चेहरा सीसीटीवी कैमरे के सामने दिखाना होगा। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने इस संबंध में मंगलवार को धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए। यह आदेश दो माह तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस को मिले खूफिया अलर्ट के तहत अनलॉक-1 में संपत्ति संबंधी अपराध बढ़ सकते हैं। इसलिए संभव है कि बैंक, ज्वेलरी शॉप, वित्तीय संस्थानों में मास्क लगाए हुए अपराधी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में मास्क होने के चलते उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकताहै। डीआईजी इरशाद वली की ओर से अनुशंसा के बाद कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है।
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