ग्वालियर। लॉकडाउन हटने के बाद बाजारों में सामान्य होते हालातों के बीच डकैती, लूटपाट जैसी घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। बैंक, वित्तीय संस्थान, मॉल, ज्वेलरी शॉप, बड़े शोरूम जैसे संस्थानों पर अपराधियों की निगाह रहती है। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसके तहत आप यदि किसी बैंक, मॉल, शोरूम, ज्वेलरी शॉप या अन्य व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश करते हैं तो पहले चेहरे से मास्क हटाना होगा। संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाना होगी। फोटो खिंचवाकर फिर मास्क पहनना होगा।
डीजीपी के आदेश पर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भी इस मामले में शनिवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत न केवल पुलिस बल्कि संस्थानों व दुकानदारों को भी सीसीटीवी सही कराना होंगे। ऐसा न होने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। शहर के तिराहों, चौराहों सहित अन्य स्थानों पर पुलिस की ओर से 560 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य सरकारी व निजी संस्थाओं, आमजन व व्यापारियों ने भी निजी कैमरे लगाए हैं। इन सभी कैमरों को ठीक कराने की जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारी व नगर निगम की रहेगी। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि थाना प्रभारी व निगम प्रशासन कैमरों की जांच कराए और खराब होने पर उन्हें दुरस्त कराए। यह प्रयास अपराधियों को घटना का मौका नहीं देंगे और यदि घटना होती है तो अपराधी को पकड़ना आसान होगा।
दुरस्त रखने होंगे कैमरे
कलेक्टर ने दुकानदारों को भी निर्देश दिए हैं कि वे भी अपने संस्थान के सीसीटीवी कैमरे दुरस्त कर चालू हालत में रखें। व्यापारिक संगठनों की ओर से भी प्रमुख बाजारों में कैमरे लगाए गए हैं, उन्हें भी ठीक करा लें। दुकान में प्रवेश के समय चेहरे से मास्क हटवाकर सीसीटीवी कैमरे में चेहरा कैद करें। कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि घर से निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। मास्क न पहनने पर पुलिस भी जुर्माने की कार्रवाई कर रही है। यह सख्ती जारी रहेगी।