जबलपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री भरत यादव ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 28 जून रविवार को अनलॉक-1 के तहत दी गई छूट में एक दिवस का विराम देने संबंधी एक ओदश आज जारी किया है।
आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुएं तथा दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुली रहेंगी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। लेकिन इस दिन जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। पूर्व से नियत शादी समारोह को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। केवल 50 व्यक्ति (वर-वधु सहित) शादी में शामिल हो सकेंगे।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रविवार को दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। किन्तु इस विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी डियूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आई कार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, आटो रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य रहेगी।
जिला दंडाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। आदेश 28 जून को प्रभावशील होगा तथा 29 जून को पूर्व की भांति गतिविधियां पुन: संचालित होगी।