LNIPE GWALIOR में भर्ती प्रक्रिया को रोकने से हाईकोर्ट का इनकार / GWALIOR NEWS

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ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने LNIPE (Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior) में विभिन्न पदों पर प्रारंभ की गई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए प्रस्तुत जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे को कैट में उठाया जा सकता था।

न्यायमूर्ति शील नागू एवं न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अजय माथुर की जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संस्थान के सर्विस संबंधी मामलों के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल में सुनवाई हो सकती है। लिहाजा इस याचिका को यहां सुना नहीं जा सकता है।

याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण संस्थान द्वारा विभिन्न पदों के लिए 21 अप्रैल 20 को विज्ञापन निकाले गए थे। याचिका में कहा गया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान यह भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई जबकि लॉक डाउन अवधि में किसी को भी घर से निकलने पर रोक लगाई गई थी।

याचिका में कहा गया कि इस प्रकार भर्ती निकालकर छात्रों को इस प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने का काम भी किया गया। यह इन छात्रों के अधिकारों का हनन भी है। इस प्रकार लॉकडाउन अवधि में प्रारंभ की गई इस भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने का निवेदन न्यायालय से किया गया था। 

सुनवाई योग्य नहीं है याचिका

इस मामले में केन्द्र सरकार की ओर से असिस्टेंट सोलिसीटर जनरल विवेक खेडक़र का कहना था कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है इसलिए इसे खारिज किया जाए। उनकी ओर से न्यायालय के समक्ष कुछ न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया संदिग्ध है। संस्थान के कुलपति जिनकी सेवानिवृत्ति का बहुत कम समय बचा है उनके द्वारा इससे पूर्व की गई नियुक्तियां भी विवादित हैं। उनकी स्वयं की नियुक्ति को भी न्यायालय में चुनौती दी, न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को हस्तक्षेप योग्य न पाते हुए उसे खारिज कर दिया।


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