OLD PENSION SCHEME NEWS TODAY
नई दिल्ली। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को विकल्प उपलब्ध करा दिया है। यदि वह चाहे तो NPS- नेशनल पेंशन स्कीम छोड़कर OPS- ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस जा सकते हैं।
OPS के लिए आवेदन की लास्ट डेट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स की ओर से जारी ऑफिस मेमोरैंडम के मुताबिक, योग्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ लेने के लिए 11 सितंबर 2020 तक आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचरियों को नेशनल पेंशन सिस्टम के प्रावधानों के तहत फायदा मिलता रहेगा।
कर्मचारियों को OPS- ओल्ड पेंशन स्कीम पसंद है
कर्मचारियों का दावा है कि पुरानी पेंशन स्कीम, NPS से ज्यादा फायदेमंद है। पुरानी स्कीम में बेनिफिट ज्यादा हैं। इसमें पेंशनर के साथ उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है। छूटे कर्मचारियों को अगर OPS का बेनिफिट मिलता है तो इससे उनका रिटायमेंट सुरक्षित हो जाएगा।
सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) रूल्स, 1972 के तहत विकल्प मिला
इसके तहत 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच केंद्र सरकार या सेंट्रल आटोनॉमस बॉडी यानी केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं में न्यू पेंशन स्कीम (जिसे अब नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS) के तहत नियुक्त हुए कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। उन्हें सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) रूल्स, 1972 के तहत ये विकल्प दिया जा रहा है।
कौन ले सकता है विकल्प
इस विकल्प का चुनाव वे सभी सरकारी कर्मचारी कर सकते हैं, जिनकी केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्था या राज्य सरकार या राज्य की स्वास्यत्त संस्था से तकनीकी इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वायत्त संस्था में बताई गई अवधि के बीच फिर से नियुक्ति हुई हो। इससे उन्हें केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वायत्त संस्था से अंतिम सेवानिवृत्ति पर पेंशन का ज्यादा लाभ मिल सकेगा।
किस तरह के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा
कुछ मामलों में 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत पिछली सेवाओं की काउंटिंग का लाभ नहीं मिलने के कारण स्टेट गवर्नमेंट/स्टेट आटोनॉमस बॉडीज आदि के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के पेंशनयोग्य सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सेंट्रल आटोनॉमस बॉडीज में 1 जनवरी 2004 के बाद और 28 अक्टूबर, 2009 तक नियुक्ति से पहले वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे मामलों में कर्मचारियों के वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेने को टेक्निकल रिटायरमेंट माना जाएगा. ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, उन्हें पिछली सेवाओं की काउंटिंग का लाभ लेने के लिए जरूरी बाकी सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।
ओपीएस का विकल्प चुनने की सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो रेलवे पेंशन रूल्स या सीसीएस (पेंशन) रूल्स, 1972 के इतर पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले दूसरे केंद्रीय संस्थानों या सीसीएस (पेंशन) रूल्स जैसी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले राज्य सरकार के विभागों या स्वायत्त संस्थाओं में में 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त हो गए थे। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के पेंशनभोगी विभाग या कार्यालय या केंद्रीय स्वायत्त संस्था में नियुक्ति के लिए पिछली नौकरी से इस्तीफा दे दिया था।
कब तक कर सकते हैं आवेदन
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स की ओर से जारी ऑफिस मेमोरैंडम के मुताबिक, योग्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ लेने के लिए 11 सितंबर 2020 तक आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचरियों को नेशनल पेंशन सिस्टम के प्रावधानों के तहत फायदा मिलता रहेगा। वहीं, 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच नियुक्त हुए और सीसीएस (पेंशन) रूल्स के तहत पेंशन लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को पहले की ही तरह फायदा मिलता रहेगा।
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