नई दिल्ली। भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड और तिनका तिनका जोड़ कर बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा धन पर मिलने वाले ब्याज पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। यह जानकारी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग नदी है। AAR का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की कुल आय जीएसटी के दायरे में है तो उसे GST चुकाना होगा। जीएसटी के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना में प्रोविडेंट फंड अकाउंट प्राप्त ब्याज और बैंक के सेविंग या FD से प्राप्त ब्याज भी शामिल होगा।
एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का कारोबार नहीं कर रहा ने AAR की गुजरात पीठ से यह जानना चाहा था कि क्या बचत बैंक खाता, PPF और परिवार के सदस्यों को दिए गए कर्ज पर मिलने वाले ब्याज पर GST कानून के तहत पंजीकरण के लिए 20 लाख रुपए की सीमा के आकलन के मकसद से विचार किया जाना चाहिए। इस शख्स ने अपने आवेदन में बताया था कि साल 2018-19 में उसकी कुल प्राप्ति 20,12 लाख रुपए थी। इसमें से 9.84 लाख रुपए किराया और शेष राशि बैंक जमा, पीपीएक जमा और दोस्तों तथा परिजनों को दिए गए कर्ज पर ब्याज से प्राप्त हुए थे।
AAR ने अपनी रूलिंग में कहा कि ब्याज की आय को GST पंजीकरण सीमा के आकलन में शामिल किया जाएगा। आवेदनकर्ता को जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए सीमा के निर्धारण को लेकर सकल कारोबार की गणना करनी होगी। इसके लिए कर योग्य आपूर्ति और छूट वाली सेवा आपूर्ति दोनों के मूल्य पर विचार करने की आवश्यकता है। कर योग्य आपूर्ति का मूल्य यानी अचल संपत्ति का किराया तथा जमा, कर्ज पर ब्याज से प्राप्त आय छूट की श्रेणी में आने वाली सेवा आपूर्ति हैं।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि इस व्यवस्था से लोगों को जीएसटी पंजीकरण कराने की जरूरत पड़ सकती है। प्राधिकरण व्यक्तिगत तौर पर और व्यापार के जरिए कमाई के बीच अंतर करने में विफल रहा।
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