जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने आज मंगलवार को अनलॉक-2 के तहत एक जुलाई से 31 जुलाई तक दी जाने वाली छूटो एवं प्रतिबंधों के बारे में विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले के सभी कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। जबकि कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में स्कूल, महाविद्यालय शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन अथवा दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी।
सिनेमा हाल, जिम्नेजियम स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, मदिरालय (बार), आडिटोरियम, असेम्बली हॉल तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान भी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, समारोह तथा अन्य बड़े समोराह का आयोजन भी 31 जुलाई तक जिले भर में नहीं किया जा सकेगा।
प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू
आदेश के मुताबिक 31 जुलाई तक प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। आवश्यक गतिविधियों, जिसमें एकाधिक शिफ्टों में औद्योगिक ईकाईयों का प्रचालन, राष्ट्रीय और राज्य मार्ग पर लोगों और सामानों की आवाजाही, मार्गों की लोडिंग और अनलोडिंग तथा बस-रेल और वायुयान से उतरने के बाद लोगों को गतव्य तक जाने की रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान अनुमति रहेगी।
सभी दुकानों को अब रात 9.30 बजे तक खुलने की अनुमति
अनलॉक-2 के तहत जारी आदेश में जिले में सभी दुकानों को अब रात 9.30 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है ताकि दुकानदार दुकानें बंद कर रात्रि कर्फ्यू के पूर्व अपने घर पहुंच सकें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। मृत्यु संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे जबकि मृतक कोरोना पाजिटिव होने पर अंतिम संस्कार में केवल पांच व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
चाय, पान, गुटखा, सिगरेट, तम्बाखू का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित
सार्वजनिक स्थलों पर चाय, पान, गुटखा, सिगरेट, तम्बाखू का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति घर से अनावश्यक बाहर नहीं निकलेगा। प्रत्येक दुकानदार सामग्री का विक्रय करते समय ग्राहकों से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करायेगा। सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह रूणता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलायें और 10 वर्ष तक की आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। केवल चिकित्सा कारणों से ही उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। इस दौरान फेस मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। आदेश में जितना हो सके वर्क टू होम करवाया जाना सुनिश्चित करने भी कहा गया है।
बाहर से वापस घर आने वालों के लिए कोरोना गाइडलाइन
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में जागरूकता संबंधी कुछ अनुदेशों को भी शामिल किया गया है। आदेश में कहा गया है कि हर व्यक्ति को मास्क पहनने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिये बाध्य एवं जागरूक करने कहा गय है। लोगों से बार-बार साबुन से हाथ धोने अथवा हेण्ड सेनिटाइजर का इस्तेमाल करने, घर के अंदर कोई भी वस्तु लाते समय उसे सेनिटाइज करने, बाहर से घर लौटते समय जूते-चप्पल-मौजे अलग रखने तथा कपडों को गर्म पानी में डालने एवं साबुन से स्नान करने कहा गया है।
मास्क व डिस्टेंसिंग के लिए जुर्माना
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सभी एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को है। आदेश में कहा गया है कि मास्क न पहनने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों एवं दुकानदारों से 100 रूपये से 250 रूपये तक जुर्माना वसूला जाये। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों से 1200 रूपये का जुर्माना तथा होम क्वारेंटीन का पालन नहीं करने वालों पर पहली बार दो हजार रूपये का जुर्माना वसूलने एवं दूसरी बार एफआईआर कराते हुये इंस्टीट्शनल क्वारेंटीन भेजने के निर्देश दिये गये।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश एक जुलाई से लागू होगा। आदेश के उल्लंघन पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रकिया की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी की गई सभी अनुभतियां यथावत प्रभावशील रहेगी।