झूठी शपथ या प्रतिज्ञा लेना किस धारा के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध है जानिए / ABOUT IPC

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जिस प्रकार पद एवं गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञा लेने से इनकार करना भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है उसी प्रकार अगर कोई लोकसेवक, या कोई व्यक्ति झूठी शपथ या प्रतिज्ञा लेता है तो वह भी एक अपराध है इस अपराध को  करने वाले के खिलाफ किस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होगा और क्या सजा होगी जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 181 की परिभाषा:-

जो कोई लोकसेवक या कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी शपथ या प्रतिज्ञा लेगा जो शपथ या प्रतिज्ञा  विधि के अनुसार सही नहीं है, झूठी हैं, अवैध है या जो लोकसेवक शपथ दिला रहा है उसकी अधिकारिता से पूर्णतः बाहर हो, अधिकृत न हो। तब जो लोकसेवक या कोई व्यक्ति ऐसा करेगा वह इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 181 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं। यह अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते है। इनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं। सजा-  3 महीने की कारावास ओर जुर्माने से दण्डित किया जाता सकता है।
बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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