नकली स्टांप बेचने वाले के खिलाफ कौन सी धारा लगती है, कितनी सजा होती है, पढ़िए / ABOUT IPC

Bhopal Samachar
नकली सामान बेचने वाले अक्सर अपने आप को निर्दोष बताते हैं। वह बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि वह केवल विक्रेता है, निर्माता नहीं। लेकिन भारतीय दंड संहिता के अनुसार नकली सामग्री बेचने वाला भी अपराधी माना जाता है। सरकारी स्टांप पेपर के मामले में तो या बेहद गंभीर माना जाता है। आइए जानते हैं फर्जी स्टांप पेपर बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज होता है और उसे कितनी सजा सुनाई जा सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 258 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति कूटकृत (जाली, नकली) स्टाम्पों को जानबूझकर विक्रय (बेचता) करता है या बेचने के लिए भेजता है तो वह व्यक्ति धारा 258 के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 258 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं। यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को होता है। सजा- सात वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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