ज्यादातर लोग एक दूसरे की मदद रिश्तों के आधार पर करते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी का मित्र है, घनिष्ट रिश्तेदार है, अच्छे संबंध है तो फिर भले ही उसने कोई भी अपराध किया हो, उसे बचाने की कोशिश की जाती है। हत्या के मामले में इस तरह किसी भी प्रकार की कोशिश करना भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध है। आपको ना केवल गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि हत्या के मुकदमे में संलग्न करके कोर्ट में पेश किया जाएगा।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 201 की परिभाषा:-
धारा 201 की परिभाषा सरल शब्दों में:- किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाना और उनके साक्ष्य को स्वयं या घरवालों या साथियों के साथ मिलाकर मिटा देना या नष्ट कर देना या वास्तविक अपराध को छिपा लेने के लिए गुमराह करने के लिए गलत जानकारी, सूचना देना जिससे अपराधी बच सके। ऐसा कृत्य करने वाले सभी आरोपी धारा 201 के अंतर्गत अपराधी होते हैं।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 201 के लिए दण्ड का प्रावधान:-
धारा 201 के अपराध के दण्ड को तीन भागों में बांटा गया है:-
1.ऐसे साक्ष्य को मिटाना या लोप करना या उस अपराध के बारे में झूठी सूचना देना जिस अपराध की सजा मृत्यु दण्ड से दण्डनीय हो तब सजा:- सात वर्ष की कारावास और जुर्माना। यह अपराध संज्ञेय एवं असंज्ञेय दोनो प्रकार के होते हैं एवं जमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई सेशन न्यायालय दुआरा की जाती हैं।
2. वह अपराध का झूठा साक्ष्य या लोप करना जिसकी सजा 10 वर्ष से आजीवन कारावास से दण्डनीय है तब:- 3 वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जाएगा।यह अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं।इनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के दुआरा की जाती हैं।
3. दस वर्ष से कम दण्डनीय अपराध के साक्ष्य मिटाना या लोप करना तब:- सजा - जो भी सजा होगी उसकी एक चौथाई सजा या उचित जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यह अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होता है एवं इसकी सुनवाई उसी न्यायालय की जाता है जहां वह अपराध विचारणीय है।
उधारानुसार वाद:- ब्रिज किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य- आरोपी ससुर को अपनी पुत्र-वधू दुआरा आत्महत्या की जाने की झील रिपोर्ट लिखवाने के अपराध में धारा 201 के अंतर्गत दण्डित किया गया। जबकि उसको ज्ञात था कि बहु की हत्या की गई थी। (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 |
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