इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह के निर्देश पर गत दिवस केफे अनप्लग्ड राजेन्द्र नगर के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। इस केफे के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, कि केफे में कई लोगो को सामुहिक रूप से बैठने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही केफे के बाहर हरित क्षेत्र में अतिक्रमण कर बैठक व्यवस्था बनाई गयी है तथा वहां पर भी कॉलेज के स्टूडेंट्स झुंड बनाकर बैठते है।
केफे के बाहर हरित क्षेत्र में अतिक्रमण कर बैठक व्यवस्था बनाई थी
कलेक्टर श्री मनीष सिंह को शिकायत प्राप्त होने पर उन्होंने ए.डी.एम. श्री बी.बी.एस. तोमर को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये थे। श्री तोमर द्वारा एक दल गठित कर मौके पर कार्यवाही की गई। एस.डी.एम अन्नपूर्णा क्षेत्र द्वारा मौके की जांच करने पर पाया गया कि केफे खुला है। कैफे के अदर 10-12 स्टूडेंट्स समूह में बिना मास्क लगाये बैठे है। केफे के बाहर हरित क्षेत्र में अतिक्रमण कर बैठक व्यवस्था बनाई गयी है। इस क्षेत्र में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही किया जा रहा है।
जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा जारी आदेश 14 जुलाई, 2020 के अनुसार केवल दिन के 10 बजे तक जलपान की अनुमति दी गयी है। उसके पश्चात् मात्र टेक अवे की अनुमति दी गयी है। मौके पर उपस्थित लोगो द्वारा मास्क नही लगाया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। मेन गेट पर सैनिटाइजर आदि की उचित व्यवस्था नहीं थी, साथ ही हरित क्षेत्र पर अतिक्रमण कर स्थानीय निवासियों के सामाजिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था।
कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 500 अर्थदण्ड व दुकान सील
फलस्वरूप नगर निगम इन्दौर व पुलिस बल थाना राजेन्द्र नगर के सहयोग से मौके से हरित क्षेत्र पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर हरित को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। केफे अनप्लग्ड द्वारा आदेश 14 जुलाई, 2020 का पालन नहीं करने के कारण पांच हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूल किया गया व केफे को सील कराया गया। ए.डी.एम. श्री तोमर ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन कर व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किये जाने पर वैद्यानिक कार्यवाही की जायेगी।