जबलपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव के निर्देशानुसार अनुविभागीय दंडाधिकारी गोरखपुर एवं पदेन इंसीडेंट कमांडर मणिन्द्र सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमम की रोकथाम की दृष्टि से 20 जुलाई सोमवार को सोमवती अमावस्या के दिन नर्मदा तटों पर स्नान और पूजन आदि पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है।
एसडीएम गोरखपुर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नर्मदा तटों पर 20 जुलाई सोमवार को सोमवती अमावस्या के पर्व पर स्नान करना पूर्णत: वर्जित किया है। आदेश के अनुसार नर्मदा के तटीय क्षेत्र ग्वारीघाट, जिलहरीघाट, खारीघाट, सिद्धघाट, उमाघाट, घुघरा, शंकरघाट, तिलवाराघाट, लम्हेटाघाट, भेड़ाघाट एवं समस्त घाटों पर आगामी आदेश पर्यन्त स्नान को प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति संस्था नर्मदा के तटीय क्षेत्रों, घाटों पर सामूहिक रूप से एकत्र नहीं होंगे एवं नर्मदा जल स्नान पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था नर्मदा तटीय क्षेत्रों, घाटों पर जल प्रवाह में पूजन कार्य नहीं कर सकेंगे, और न ही पूजन सामग्री को विसर्जित कर सकेंगे। आदेश की अवहेलना व उल्लंघन किये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर एफआईआर दर्ज की जायेगी।
प्रतिबंधात्मक आदेश नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं, आगन्तुकों की सोमवती अमावस्या पर्व के दौरान संभावित भीड़ की आशंका के मद्देनजर जारी किया गया है। दरअसल कोरोना संक्रमण का नर्मदा जल प्रवाह के साथ स्नान आदि के माध्यम से व्यक्तिश: मलमूत्र, पसीने, कान के मैल, परस्पर स्पर्श के माध्यम से सामाजिक रूप से फैलने के खतरे को रोकने तथा आमजन के स्वास्थ्य को रखते हुए नर्मदा तट पर स्नान और पूजन करने का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।