खबर का असर: युवक की बैल्ट तोड़ पिटाई करने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड / MP NEWS

Bhopal Samachar

भोपाल। भोपाल समाचार चैनल की खबर का असर हुआ है। अलीराजपुर के उस पुलिसकर्मी (हेड कांस्टेबल मनोज कानूनगो) को सस्पेंड कर दिया गया है जिसने सरेआम एक युवक की बेरहमी से बेल्ट टूटने तक और उसके बाद भी पिटाई की थी। हालांकि, इस मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाना चाहिए। क्योंकि यह पद के दुरुपयोग और हिंसा का मामला है। पुलिस की पिटाई से घायल युवक अस्पताल में भर्ती है।

डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू, क्रिमिनल केस का पता नहीं


एसबीआई राजपुर श्री विपुल श्रीवास्तव ने छकतला थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल मनोज कानूनगो को सस्पेंड कर दिया है। भोपाल समाचार चैनल ने भी इस घटना के वीडियो को राजधानी में जिम्मेदारों तक पहुंचाया था। हेड कांस्टेबल के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए एसडीओपी धीरज बब्बर को नियुक्त किया गया है। क्रिमिनल केस इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर हुए या नहीं, समाचार लिखे जाने तक कंफर्म नहीं हुआ था।

किडनी की जांच कराने जा रहा था युवक, बाइक फिसल गई इसलिए पीटा

उमराली के रहने वाले नरेश प्रजापति ने बताया कि कुछ समय पहले मेरी किडनी का ऑपरेशन इंदौर एमवायएच अस्पताल में हुआ था। अब इसकी जांच बोड़ेली में ही कराता हूं। इसके लिए पत्नी और बच्चों को लेकर अपनी ससुराल बोड़ेली जा रहा था। छकतला के पास मेरी बाइक गिट्टी से स्लिप होकर गिर गई। इतने में दो से तीन पुलिसकर्मी आए और बिना किसी पूछताछ के मुझे पीटने लगे। तीनों ने मुझे बेरहमी से पीटा। मैं उनसे रहम की बात करता रहा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी और मुझे पट्टे और लाठी से पीटा।

मेरे बेटे की दोनों किडनी खराब हैं: पुलिस की पिटाई से मर जाता तो: पिता

पीड़ित नरेश के पिता शंकर प्रजापति ने कहा कि मेरे बेटे की दोनों किडनी खराब हैं। एक साल पहले इंदौर में उसका उपचार कराया था। रुपए नहीं थे। फिर भी हमने तीन लाख रुपए लगाकर उसकी जान बचाई और बिना किसी गलती के पुलिसवालों ने मेरे बच्चे को इतनी बुरी तरह पीटा।

गलती की थी तो गिरफ्तार कर लेते, पीटने का हक किस कानून ने दिया: पिता

नरेश के पिता ने कहा कि यदि मेरे बेटे की कोई गलती भी थी तो उससे पहले पूछताछ की जा सकती थी। उसने कोई अपराध किया था तो एफआईआर करनी थी, उसे थाने में बंद रखना था। पुलिस को रोड पर किसी व्यक्ति को इतनी बेरहमी से पीटने का हक किस कानून ने दिया है। पुलिसकर्मियों की पिटाई से मेरे बेटे को इतनी चोटें आई हैं कि वो अस्पताल में भर्ती है। यदि उसे कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन हाेगा?

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