भोपाल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री अविनाश लवानिया द्वारा भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के तारतम्य में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री लवानिया द्वारा जारी आदेश के तहत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन राज्य, जिला, उपखंड, नगर पालिका निगम, पंचायत स्तर और घर में झंडावंदन के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करना होगा।
संक्रमण की रोकथाम हेतु अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए संचालन की अनुमति रहेगी। निजी तौर पर आयोजित किए जाने वाले समारोह में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। शेष आदेश यथावत रहेगा।