जबलपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जिले की सिहोरा तहसील के ग्राम महगंवा में खनिज आयरन ओर का अवैध उत्खनन करने के आरोप में रिजवान बाग, व्ही.आई.पी. रोड भोपाल निवासी जसजीत सिंह वालिया के विरूद्ध 7 करोड़ 49 लाख 77 हजार 56 रुपए की जुर्माना राशि वसूलने का आदेश पारित किया है।
सहायक खनिज अधिकारी द्वारा जसजीत सिंह वालिया से जुर्माने की सात करोड़ 49 लाख 77 हजार 56 रुपए की राशि वसूल किये जाने का प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अवैध रूप से उत्खनित खनिज आयरन ओर एक लाख 3 हजार 488 एमटी की श्रेणी आयरन ओर 55 प्रतिशत से नीचे की वर्तमान में भारतीय खान ब्यूरो से अंतिम प्रकाशित बाजार मूल्य माह मार्च 2020 के अनुसार 630 रुपए प्रति टन की दर से कुल 6 करोड़ 51 लाख 97 हजार 440 रुपए बाजार मूल्य आंकलित किया गया है।
साथ ही खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित अनुसार बाजार मूल्य के 15 प्रतिशत के समतुल्य रायल्टी की दर 94 रुपए 50 पैसे प्रति टन होती है। जो अवैध उत्खनित आयरन ओर फाईन्स की कुल देय रायल्टी 97 लाख 79 हजार 616 रुपए होती है। इस प्रकार बाजार मूल्य की राशि 6 करोड़ 51 लाख 97 हजार 440 रुपए और रायल्टी की राशि 97 लाख 79 हजार 616 रुपए मिलाकर कुल 7 करोड़ 49 लाख 77 हजार 56 रुपए की वसूली करने का आदेश कलेक्टर श्री यादव द्वारा दिया गया है।
कलेक्टर श्री यादव ने सहायक खनिज अधिकारी को निर्देशित किया है कि ग्राम चन्नौटा स्थित अवैध उत्खनित स्थल राजस्व अभिलेख में शासकीय वन के रूप में दर्ज है। इसलिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु संपूर्ण प्रकरण की प्रति वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मंडल को देवें।