जबलपुर। जिला दंडाधिकारी श्री भरत यादव द्वारा तीन आरोपियों प्रकाश उर्फ मजनू चांदवानी, जितेन्द्र वाधवानी एवं अनिल खत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 माह तक केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध किए जाने के आदेश दिए गए हैं। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक जिला जबलपुर के प्रस्ताव पर की गई है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा थाना गोहलपुर में आरोपी प्रकाश उर्फ मजनू चांदवानी के विरूद्ध दर्ज एफआईआर तथा जितेन्द्र वाधवानी एवं अनिल खत्री के विरूद्ध थाना माढ़ोताल में दर्ज एफआईआर के आधार पर उक्त कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुसार आरोपी प्रकाश चांदवानी अपने साथियों के साथ मिलकर अम्बेडकर कालोनी गोहलपुर में गोदामों में नकली अथवा एक्सपायर सामानों में नई भविष्य की डेट डालकर घरेलू उपयोगी सामग्री जैसे टूथपेस्ट, चायपत्ती, काफी, हारपिक (टायलेट क्लीनर), साबुन, तेल शैम्पू, सर्फ एक्सेल, ईनो, गुड नाईट इन्सेक्ट किलर रिफिल के अलावा महिलाओं एवं पुरुषों के सौंदर्य प्रसाधन की क्रीम फेयर एण्ड लवली से भरे कार्टून का संग्रहण करना पाये जाने पर एसडीएम अधारताल एवं नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर की उपस्थिति में की गई कार्यवाही के आधार पर आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। आरोपी जितेन्द्र वाधवानी एवं चंडालभाटा स्थित गोदाम के अंदर एक्सपायरी डेट का बेनिल पाउडर कूल. अजंता टूथपेस्ट, पतंजली साबुन, ब्रीज साबुन, ऑलआउट क्वाइल, वेनिस पाउडर, डर्मी कूल पाउडर जप्त कर कब्जा पुलिस ने लिया।
अनावेदक द्वारा एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट जिन्हें नष्ट करने के लिए भेजा जाता है, इनके द्वारा मार्केट से कम दामों में खरीदकर नई तारीख में परिवर्तित कर लोगों के जीवन को संकट में डालने का कृत्य करने से थाना माढ़ोताल में अपराध दर्ज किया गया था। इसी तरह आरोपी अनिल खत्री द्वारा चंडालभाटा स्थित गोदाम के अंदर एक्सपायरी डेट का बेनिल पाउडर कूल, अजंता टूथपेस्ट, पतंजली साबुन, ब्रीज साबुन, आलआउट क्वाईल, वेनिस पाउडर, डर्मी कूल पाउडर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। अनावेदक द्वारा एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट जिन्हें नष्ट करने के लिए भेजा जाता है, इनके द्वारा मार्केट से कम दामों में खरीदकर नई तारीख में परिवर्तित कर लोगों के जीवन को संकट में डालने का कृत्य करने से थाना माढ़ोताल में अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन के संबंध में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन और उपसंचालक खाद्य और औषधी प्रशासन से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। साथ ही संबंधित थाना प्रभारी गोहलपुर श्री आरके गौतम और थाना प्रभारी माढ़ोताल श्री रीना पांडेय के कथन न्यायालय जिला दंडाधिकारी में दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमरीश दुबे एवं माधुरी मिश्रा तथा औषधि निरीक्षक श्रीमती मनीषा धुर्वे के कथन न्यायालय जिला दंडाधिकारी में दर्ज किए गए।
उक्त सभी के द्वारा उक्त आरोपीगण का कृत्य आमजन को भ्रमित कर खाद्य पदार्थों एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं में एक्सपायरी डेट मिटाकर भविष्य की नई डेट डालने तथा कोरोना काल में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य एवं उपयोग की सामग्री के उपयोग से आमजन कई गंभीर बीमारी से पीडि़त होने की संभावना व्यक्त की गई। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण आमजन से धोखाधड़ी कर अवैध रूप से धन अर्जित करने और इस कार्य में लंबे समय से लिप्त होना प्रतीत होना बताया गया है।
अत: पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रस्ताव पर विचार करके तथा उक्त साक्ष्यों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को ध्यान में रखकर जिला दंडाधिकारी श्री भरत यादव द्वारा उक्त तीनों आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत 3 माह के लिए केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध रखने का आदेश पारित किया गया है।