बुरहानपुर। आयुक्त इंदौर संभाग ने कोविड-19 संक्रमण काल में बिना अनुमति के मुख्यालय/कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर हाथकरघा विभाग के सहायक संचालक श्री आर.बी.गुप्ता को निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार इंदौर संभागायुक्त द्वारा यह कार्यवाही जिला कलेक्टर के प्रतिवेदन पर की गई है। श्री गुप्ता द्वारा कोविड-19 संक्रमण काल में निरंतर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिखित/मौखिक निर्देशों की सतत् अवेहलना की जा रही है।
उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम-(1), (2), (3) एवं नियम 3 (2) के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से उन्हें म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम के तहत निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय कलेक्टोरेट बुरहानपुर में नियत किया गया है।
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