Notice of Merit-cum-Means and Postmatric Scholarship for Minority Students
भोपाल। प्रदेश के मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी एवं जैन समुदायों के छात्र/छात्राओं से भारत सरकार की अल्पसंख्यक मैरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजनांतर्गत तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत नवीन एवं नवीनीकरण विद्यार्थियों के लिए 31 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु विद्यार्थी को भारत सरकार की नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) यूआरएल- www.scholarships.gov.in पर जिसकी लिंक भारत सरकार की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है, ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध है। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
भोपाल। प्रदेश के मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी एवं जैन समुदायों के छात्र/छात्राओं से भारत सरकार की अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत कक्षा 11वीं एवं 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, बी.एड, एमफिल, पीएचडी, स्नातक, स्नातकोत्तर (तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोडक़र) में अध्ययनरत नवीन एवं नवीनीकरण विद्यार्थियों के लिए 31 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु विद्यार्थी को भारत सरकार की नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) यूआरएल- www.scholarships.gov.in पर जिसकी लिंक भारत सरकार की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है, ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध है। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
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