अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए शर्तें निर्धारित / MP NEWS

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भोपाल। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ इस बार ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाएंगे। ऑफ लाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। अल्पसंख्यक विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक,पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन 31 अक्टूबर 2020 तक जमा किए जा सकते हैं। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, भोपाल ने बताया कि प्री मैट्रिक छात्रवृति योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से 10वीं तक नवीन एवं नवीनीकरण विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 11वीं एवं 12 वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, बीएड, एफफिल, पीएचडी, स्नातक, तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत नवीन एवं नवीनीकरण विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन कर सकते हैं। छात्र फार्म भारत सरकार की बेवसाईट www.scholarships.gov.in तथा www.minorityaffairs.gov.in पर भर सकते हैं। 

विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए भारत सरकार के National Scholarship Portal/ www.scholarships.gov.in से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर देखी जा सकती है।

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